Sidhi News: निजी अस्पताल और नर्सिंग होम का ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य, बिना रजिस्ट्रेशन होगी सख्त कार्रवाई
सीधी जिले में निजी अस्पताल, नर्सिंग होम और क्लिनिक का ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य कर दिया गया है। सीएमएचओ डॉ. अशोक कुमार खरे ने 7 दिन में आवेदन नहीं करने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है।
Sidhi News: निजी अस्पताल और नर्सिंग होम का ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य, बिना रजिस्ट्रेशन होगी सख्त कार्रवाई
सीधी। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार खरे ने बताया कि जिले में संचालित सभी निजी चिकित्सालय, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक, पैथोलॉजी केन्द्र, फिजियोथेरेपी केन्द्र, एक्स-रे केन्द्र एवं इमेजिंग केन्द्रों का संबंधित अधिनियम एवं नियमों के प्रावधानों के तहत पंजीयन एवं अनुज्ञापन कराना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि मध्यप्रदेश उपचर्या गृह तथा रुजोपचार संबंधी स्थापनाएँ (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम, 1973 एवं नियम, 1997 तथा यथासंशोधित नियम, 2021 के अंतर्गत स्वास्थ्य विभाग द्वारा 31 मार्च 2015 से एमपीऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था की गई है।
सीएमएचओ ने बताया कि जिले में बिना पंजीयन चिकित्सा व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जिला एवं विकासखंड स्तर पर निरीक्षण दल गठित किए गए हैं। इन दलों द्वारा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया जा रहा है तथा अवैध रूप से चिकित्सा व्यवसाय करने वालों के विरुद्ध निरंतर कार्रवाई की जा रही है।
सात दिवस में आवेदन कराना होगा
सीएमएचओ ने जिले के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित ऐसे सभी निजी चिकित्सा संस्थानों, जिनके पास ऑनलाइन रजिस्ट्रीकरण एवं अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र नहीं है, उनके संचालकों से सात दिवस के भीतर एमपीऑनलाइन के माध्यम से संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश के नर्सिंग होम/क्लिनिकल संस्थान पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर पंजीयन एवं अनुज्ञापन की प्रक्रिया पूर्ण करने की अपील की है। निर्धारित समय-सीमा के बाद बिना पंजीयन एवं अनुज्ञापन के संचालित पाए जाने वाले निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डेंटल क्लिनिक, पैथोलॉजी केन्द्र, एक्स-रे केन्द्र, इमेजिंग केन्द्र एवं फिजियोथेरेपी केन्द्रों के संचालकों के विरुद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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