Sidhi News: अवैध क्लीनिकों पर बड़ी कार्रवाई, 2 क्लीनिक सील, शटर पर नोटिस चस्पा,सीधी कलेक्टर के निर्देश हुई कार्यवाही
सीधी में अवैध क्लीनिकों पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई 2 क्लीनिक बंद, शटर पर नोटिस चस्पा, 3 दिन में पंजीयन के निर्देश,सीधी कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देश पर कार्यवाही की गई है।
Sidhi News: अवैध क्लीनिकों पर बड़ी कार्रवाई, 2 क्लीनिक सील, शटर पर नोटिस चस्पा,सीधी कलेक्टर के निर्देश हुई कार्यवाही
सीधी । कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देश पर जिले में अवैध रूप से संचालित निजी क्लीनिकों के विरुद्ध स्वास्थ्य विभाग द्वारा सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को कुचवाही में गणेश मंदिर के सामने संचालित दो निजी क्लीनिकों की औचक जांच की गई। जांच के दौरान दोनों क्लीनिक बिना वैध पंजीयन के संचालित पाए गए। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों क्लीनिकों का संचालन बंद कराते हुए उनके शटर पर नोटिस चस्पा किया।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अशोक कुमार खरे के मार्गदर्शन में नोडल अधिकारी डॉ. नागेन्द्र बिहारी दुबे एवं लिपिक प्रकाश कुमार पांडे ने 10 सितंबर को कुचवाही पहुंचकर क्लीनिकों का निरीक्षण किया। जांच में गोल्डर क्लीनिक, गणेश मंदिर के सामने कुचवाही तथा दीपायन विश्वास पिता शैलेन्द्र विश्वास द्वारा संचालित क्लीनिक के संबंध में मध्यप्रदेश उपचार्य गृह तथा रूजोपचार संस्थाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973, नियम 1997 एवं नवीन नियम 2023 के तहत कोई वैध पंजीयन, ऑनलाइन आवेदन अथवा अनुज्ञा प्रमाण पत्र नहीं पाया गया।
स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दोनों संचालकों को नोटिस जारी करते हुए तीन दिवस के भीतर एमपी ऑनलाइन के माध्यम से पंजीयन कराने के निर्देश दिए हैं। साथ ही पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण होने तक क्लीनिक का संचालन पूरी तरह बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।सीएमएचओ डॉ. अशोक कुमार खरे ने कहा कि शिकायत के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। जिले में बिना पंजीयन के किसी भी निजी क्लीनिक, नर्सिंग होम या पैथोलॉजी का संचालन नहीं होने दिया जाएगा। मरीजों के स्वास्थ्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।उन्होंने बताया कि जिले के सभी विकासखंडों में अवैध स्वास्थ्य संस्थानों के विरुद्ध सघन जांच अभियान निरंतर जारी रहेगा। बिना डिग्री, बिना पंजीयन एवं निर्धारित मानकों का पालन किए संचालित संस्थानों को चिन्हित कर नियमानुसार सीलिंग और एफआईआर सहित कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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