सीधी में दीपावली पर पटाखा दुकानों एवं भंडारण स्थलों की जांच के लिए दल गठित,अनियमितता पर होगी कार्रवाई
सीधी में दीपावली पर पटाखा दुकानों एवं भंडारण स्थलों की जांच के लिए दल गठित,अनियमितता पर होगी कार्रवाई
सीधी दीपावली पर्व के दौरान जिले में पटाखों एवं आतिशबाजी सामग्री के अधिक मात्रा में भंडारण की संभावना को देखते हुए अपर जिला दंडाधिकारी बीपी पाण्डेय ने पटाखा अनुज्ञप्तिधारकों की जांच, भंडारित विस्फोटक सामग्री की मात्रा के भौतिक सत्यापन तथा विक्रय स्थलों के निरीक्षण के लिए जांच दल का गठन किया है। जांच दल को संयुक्त रूप से निरीक्षण कर लाइसेंस की शर्तों एवं निर्धारित सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) जांच दल के प्रभारी होंगे। संबंधित अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार, थाना प्रभारी तथा संबंधित नगरपालिका परिषद या नगर पंचायत के मुख्य नगरपालिका अधिकारी दल के सदस्य होंगे।
लाइसेंस और सुरक्षा व्यवस्थाओं की होगी जांच
जांच दल को कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा 13 अक्टूबर 2026 तथा 23 अक्टूबर 2026 को जारी आदेशों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। दल द्वारा पटाखा लाइसेंस एवं उसमें निर्धारित शर्तों का सत्यापन किया जाएगा। भंडारण और विक्रय स्थलों का निरीक्षण कर स्वीकृत क्षमता के अनुरूप विस्फोटक सामग्री के भंडारण तथा सुरक्षा मानकों के पालन की जांच की जाएगी।
निरीक्षण के दौरान अग्निशमन उपकरणों, निकास मार्गों, विद्युत व्यवस्था, चेतावनी संकेतकों और आपातकालीन सुरक्षा व्यवस्थाओं की स्थिति का परीक्षण किया जाएगा। इसके साथ ही उपलब्ध पटाखों के स्टॉक का लाइसेंस एवं संबंधित अभिलेखों से मिलान किया जाएगा। लाइसेंस की शर्तों के उल्लंघन अथवा अनधिकृत रूप से विस्फोटक सामग्री के भंडारण एवं विक्रय के मामले सामने आने पर नियमानुसार कार्रवाई के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा।
निर्धारित प्रारूप में तैयार होगा निरीक्षण प्रतिवेदन
जांच दल को प्रत्येक प्रतिष्ठान के निरीक्षण का प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं। इसमें प्रतिष्ठान का नाम, थाना एवं तहसील सहित पूरा पता, लाइसेंसधारी का नाम, लाइसेंस क्रमांक, जारी होने की तिथि एवं वैधता अवधि, भंडारण और विक्रय परिसर का विवरण तथा स्वीकृत क्षमता दर्ज की जाएगी।
प्रतिवेदन में निरीक्षण की तिथि एवं समय, उपस्थित अधिकारियों का विवरण, सुरक्षा व्यवस्थाओं की स्थिति, उपलब्ध स्टॉक का अभिलेखों से मिलान तथा पाई गई कमियों और अनियमितताओं का स्पष्ट उल्लेख करना होगा। संबंधित नियमों अथवा लाइसेंस की शर्तों का विवरण और आवश्यक छायाचित्र भी संलग्न किए जाएंगे। मौके पर की गई कार्रवाई एवं प्रस्तावित कार्रवाई का उल्लेख करने के साथ लाइसेंसधारी अथवा उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर भी लिए जाएंगे। हस्ताक्षर से इनकार किए जाने की स्थिति में इसका स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा।
सात दिवस में प्रस्तुत करना होगा प्रतिवेदन
आदेश में निर्देशित किया गया है कि जांच दल संयुक्त रूप से निरीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें। निरीक्षण प्रतिवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं फोटोग्राफ सहित सात दिवस के भीतर अपर जिला दंडाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रतिवेदन दो प्रतियों में तैयार किया जाएगा। एक प्रति जिला कार्यालय में अभिलेख के लिए तथा दूसरी प्रति संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी के कार्यालय में सुरक्षित रखी जाएगी। जांच दल की इस कार्रवाई का उद्देश्य दीपावली के दौरान पटाखों के भंडारण एवं विक्रय में सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना, अनधिकृत गतिविधियों पर रोक लगाना तथा संभावित दुर्घटनाओं से जन-धन की सुरक्षा करना है।
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