Sidhi News: अवैध रूप से आधिपत्य की गईं दुकानों का आवंटन निरस्त,फर्जी तरीके से हरिजन जाति के नाम से नीलामी में आवंटित कराई गई 5 दुकानों पर कार्यवाही
सीधी।
नगर पालिका परिषद सीधी क्षेत्र में छत्रसाल स्टेडियम शॉपिंग कंपलेक्स की दुकानों का पूर्व में हुआ आवंटन इन दिनों सुर्खियों में है। आरोप है कि इन दुकानों के आवंटन के दौरान एक गिरोह द्वारा पिछड़ा वर्ग के हितग्राही को हरिजन जाति का बताकर एक साजिश के तहत 5 दुकानों की बोली बोलकर उसका आवंटन करा लिया था जिसकी जानकारी के पश्चात नगर पालिका परिषद सीधी ने कार्यवाही करते हुए इन पांचों दुकानों का आवंटन निरस्त कर दिया है।
दरअसल नगर पालिका अध्यक्ष काजल वर्मा द्वारा 15 जनवरी 2024 के निर्देशित पत्र अनुसार छत्रसाल स्टेडियम शॉपिंग कंपलेक्स की दुकान क्रमांक 52, 53, 54, 55 एवं 56 का आवंटन निरस्त कर उक्त दुकानों को नगर पालिका के आधिपत्य में लेकर नीलम किए जाने पुनः निविदा आमंत्रित किए जाने का निर्देशित पत्र नगर पालिका सीएमओ मिनी अग्रवाल को प्रेषित किया था, जिसमें ध्यान दिलाया गया था कि तथ्यों व परिस्थितियों की ओर आकर्षित होकर तत्काल कठोर कार्रवाई कराई जाए।
क्या थी साजिश
बता दें कि सीधी शहर की नगर पालिका की दुकानों को नीलामी के दौरान फर्जी तरीके से प्रमाण पत्र आदि लगाकर या सिर्फ कागजों में ही नीलामी की प्रक्रिया की फिक्सिंग करके आवंटित कराने के लिए पिछले कई दशकों से एक गिरोह सक्रिय है जिसके पास सीधी शहर की नगर पालिका की निर्मित दुकानों में से तकरीबन 48 दुकानें वैध सहित अवैध तरीके की इस गिरोह के सदस्यों के पास आवंटित हैं।
इसी गिरोह के प्रमुख कर्ताधर्ताओं पर ये आरोप है कि उसने छत्रसाल स्टेडियम शॉपिंग कंपलेक्स की 5 दुकानें फर्जी तरीके से आरक्षित कोटे का हितग्राही बताकर नीलामी में इन दुकानों को आबंटित करा लिया गया।
इस मामले में छत्रसाल स्टेडियम शॉपिंग कंपलेक्स की दुकान क्रमांक- 52 विनय प्रजापति तनय जयराम प्रजापति निवासी चकदही मार्ग सीधी के नाम अनुसूचित जाति कोटे से, दुकान क्रमांक 53 अजय प्रजापति के नाम अनुसूचित जाति कोटे से, दुकान क्रमांक 54 जयराम प्रजापति तनय झींगुरी प्रजापति के नाम अनुसूचित जाति कोटे से, दुकान क्रमांक 55 जय राम प्रजापति तनय झींगुरी प्रजापति के साले रामनाथ प्रजापति के पुत्र प्रवीण कुमार प्रजापति के नाम अनुसूचित जाति कोटे से, वहीं दुकान क्रमांक 56 जयराम प्रजापति तनय झींगुरी प्रजापति के साले रामनाथ प्रजापति तनय रामेश्वर प्रजापति के नाम अनुसूचित जाति कोटे से आवंटित है।
इन पांचो दुकानों में रोचक बात ये है कि एक ही परिवार और उनके रिश्तेदारों के नाम पर पांचो दुकानों का आवंटन कराया गया जिसमें डॉ. जयराम प्रजापति और उनके दो बेटे विनय और अजय प्रजापति के नाम से दुकानें आवंटित कराई गईं, वहीं उनके साले के नाम पर भी दुकानों का नीलामी के द्वारा मैनेज करते हुए आवंटन करा लिया गया।
पात्रता को छुपाने का प्रयास
इस पूरे मामले की भनक लगने पर जब नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा इसकी खोजबीन की गई तो पता चला कि नगर पालिका के रिकॉर्ड में जिन लोगों को दुकानों का आवंटन किया गया है उनके द्वारा ऐसी कोई भी जानकारी की दुकानें उन्हें आवंटित है उनके पास होने से इनकार कर दिया गया।
फिर इस मामले में दुकानों के आरक्षण की स्थिति की जब जांच की गई तो कुछ और भी कहानी निकलकर सामने आई।
नगर पालिका के रिकॉर्ड में आवंटित दुकानों के मलिक अजय और विनय प्रजापति के अब स्वर्गीय हो चुके पिता जयराम प्रजापति (जिनके नाम से भी एक दुकान का आवंटन है) आयुर्वेद के चिकित्सक थे जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से सन् 1980 के आसपास सीधी में आकर आवाद हुए थे। उत्तर प्रदेश राज्य में प्रजापति पिछड़े वर्ग में आते हैं लेकिन स्वयं जयराम प्रजापति और उनके दोनों बेटे अजय और विनय कुमार प्रजापति के नाम से तहसील द्वारा जारी हरिजन जाति का प्रमाण पत्र नगर पालिका की पत्रावली में लगा है। जहां ये भी आरोप है कि प्रथम तो तहसीलदार को जाति प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है। ये अधिकार अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को जारी करने का अधिकार है, वहीं प्रकरण क्रमांक 1244 / बी- 121 स/ 1993 /94 में 3 अगस्त 1994 का प्रमाण पत्र निरस्त भी किया जा चुका है।
ऐसे में उक्त साक्ष्यों के आधार पर पांच दुकानों के आवंटन निरस्त किए जाने के अनुशंसा की गई है, जिसके लिए वाकायदा नोटिस जारी कर उनसे जवाब तलब करने की प्रक्रिया पूर्ण की गई है।
दुकान के स्वामित्वधारी ने क्या कहा
इस मामले में छत्रसाल स्टेडियम शॉपिंग कंपलेक्स में गुमराह कर फर्जी तरीके से आवंटित कराई गई दुकान के कथित स्वामित्वधारी विनय प्रजापति ने बताया कि नगर पालिका के किसी दुकान के आवंटन के लिए उनके तथा उनके परिजनों द्वारा कोई बोली नहीं लगाई गई है और ना ही छत्रसाल स्टेडियम शॉपिंग कांप्लेक्स परिसर की किसी दुकान पर उनका आधिपत्य है।
भोला गुप्ता अवैध तरह से ले रहे लाभ
छत्रसाल स्टेडियम शॉपिंग कंपलेक्स की दुकान क्रमांक 52,53, 54 ,55 एवं 56 पांचों दुकान शहर में नगर पालिका की दुकानों को वैध एवं अवैध तरीके से आवंटित करने के मास्टरमाइंड भोला गुप्ता द्वारा वर्णित व्यक्तियों के नाम वर्ष 2003 में उनके फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर फर्जी हस्ताक्षर कर सिर्फ पड़ोसी होने के कारण फोटोग्राफ्स प्राप्त कर चस्पा कर धोखाधड़ी पूर्ण तरीके से प्राप्त किए जाने का आरोप लगाया गया है। जिस पर वर्ष 2003 से भोला गुप्ता द्वारा ही उक्त दुकानों को किराए में देकर अनुचित लाभ प्राप्त किया जा रहा था।
आवंटन निरस्तगी के पक्ष में पड़े 20 मत
नगर पालिका परिषद सीधी द्वारा आहूत की गई नए सत्र की बैठक में उक्त पांचों दुकानों के आवंटन निरस्त किए जाने के पक्ष में उपस्थित 22 पार्षदों में से 20 मत पड़े जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष काजल वर्मा सहित कांग्रेस के पार्षद, भाजपा के पार्षद एवं आप पार्टी के पार्षद वह निर्दलीय पार्षदों के वोट रहे, जबकि नगर पालिका परिषद सीधी के उपाध्यक्ष दान बहादुर सिंह चौहान एवं भाजपा पार्षद पूनम सोनी ने आवंटन निरस्त न किए जाने के पक्षधर रहे।
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