ई-केवाईसी में लापरवाही पर मझौली SDM ने जमुआ नं. 2 के विक्रेता को किया निलंबित

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ई-केवाईसी में लापरवाही पर मझौली SDM ने जमुआ नं. 2 के विक्रेता को किया निलंबित


ई-केवाईसी में लापरवाही पर मझौली SDM ने जमुआ नं. 2 के विक्रेता को किया निलंबित

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 उपखण्ड अधिकारी एवं आवंटन प्राधिकारी मझौली आर पी त्रिपाठी ने आदेश जारी कर सुरेन्द्र सिंह विक्रेता शासकीय उचित मूल्य दुकान जमुआ नं. 2 को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है।

  कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी मझौली द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन, बैठक में उपस्थित नहीं होने तथा ई-केवाईसी में अपेक्षित प्रगति नहीं लाने के कारण विक्रेता को कार्यालयीन आदेश दिनांक 19.03.2025 के द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था जिसका जबाव भी प्रस्तुत नहीं किया गया। विक्रेता का उक्त कृत्य म.प्र. सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2015 की कण्डिका 16 के अंतर्गत पदीय दायित्वों में लापरवाही एवं विलंबनकारी कार्य नीति को प्रदर्शित करता है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए सुरेन्द्र सिंह विक्रेता शासकीय उचित मूल्य दुकान जमुआ नं. 2 को पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं करने के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

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