Sidhi News:ग्राम पंचायत के 41 सचिवों को सीधी जिला पंचायत CEO ने नोटिस किया जारी

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Sidhi News:ग्राम पंचायत के 41 सचिवों को सीधी जिला पंचायत CEO ने नोटिस किया जारी


Sidhi News:ग्राम पंचायत के 41 सचिवों को सीधी जिला पंचायत CEO ने नोटिस किया जारी 


सीधी 
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 ग्राम पंचायत के अभिलेख एवं वस्तुएं संबंधित को प्रभार में नहीं दिये जाने एवं अनाधिकृत रूप से अपनी अभिरक्षा में रखे जाने के कारण संबंधित सचिवों के विरूद्ध मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92(2) तथा मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (ग्राम पंचायत सचिव भर्ती एवं सेवा की शर्ते) नियम 2011 के नियम 7 के तहत कार्यवाही संस्थित करने के लिए जिले के 41 ग्राम पंचायत सचिवों को कारण बताओ सूचना पत्र अंशुमन राज विहित प्राधिकारी एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी द्वारा जारी किया जाकर जबाब चाहा गया है।
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 रघुराज सिंह अमरपुर, रामसखा विश्वकर्मा बडागांव, सुदामा प्रसाद वर्मा बघौडी, सुनीता पटेल बल्हया, संजय द्विवेदी बरबंधा, अरविन्द कुमार पाण्डेय भनमारी, प्रतिमा सिंह भितरी, तेजा प्रसाद पटेल चमरौहा, रमेश कुमार पटेल चितवरिया, संदीप कुमार वर्मा चौराही, सुधाकर सिंह ददरीकला, अमित कुमार पाण्डेय डढिया, रामचन्द्र सेन डिहुलीखास 3, मोतीलाल द्विवेदी डोल, विजय कुशवाहा घोघरा गहिरा, अशोक कुमार गौतम गोडाही, राज कुमार द्विवेदी हटवा, रामशिरोमणि पटेल हटवा देवार्थ, गणेश गुप्ता जनकपुर, विकमादित्य सिंह खडबडा, शोक कुमार मिश्रा कुनझुनकला, बृजेन्द्र कुमार पाण्डेय कुसेडा, अशोक कुमार पाठक कुशियारी, अरुण कुमार पाण्डेय लौआर पैपखार, गणेश गुप्ता मझरेटी कोठार, शंशाक द्विवदी मौहार, मुद्रिका प्रसाद दीक्षित नकझरकला, भैयालाल द्विवेदी पैगमा आवाद, राजीवरंजन विश्वकर्मा पमरिया, अम्विकेश शुक्ला (रोजगार सहायक) पटेहराकोठार, गोपाल जी शर्मा पथरौही, तेजभान यादव पतुलखी, शैलेन्द्र सिंह पोखरा, सरोज सिंह पोडी, रामसजीवन पटेल राजगढ, बेकुष्ठ बहादूर सिंह (रोजगार सहायक) रामडीह, राजेन्द्र तिवारी सहजी, आशुतोष उपाध्याय सिहौलिया, मजू सिंह सोनतीर पटेहरा, बालकेशव पटेल तेन्दुहा नं02 एवं विक्रमादित्य सिंह तितली को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है।
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  उल्लेखनीय है कि ग्राम पंचायतों में जब कोई अभिलेख की मांग की जाती है तो यह जबाब मिलता है कि उक्त अभिलेख उन्हें उनके पूर्व सचिव के द्वारा प्रभार में नहीं दिया गया जिसके कारण अंशुमन राज मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सीधी के द्वारा समस्त जनपद पंचायतों को यह निर्देशित किया गया कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी ग्राम पंचायतों के स्थानान्तरित सचिवों के द्वारा अपना प्रभार का आदान-प्रदान कर प्रभार की एक सूची जनपद पंचायतों को उपलब्ध करायें एवं जनपद पंचायते उक्त प्रभार सूची संबंधित सचिवों के व्यक्तिगत नस्ती में संधारित करें ताकि किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नियत करने में आसानी हो। बार-बार पत्रों के माध्यम से लिखित एवं मौखिक, समीक्षा बैठकों एवं दूरभाष पर निर्देशित करने के बावजूद भी कुछ ग्राम पंचायत के सचिवों के द्वारा ग्राम पंचायतों के प्रभार के आदान-प्रदान की जानकारी/सूची जनपद पंचायत को उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। इससे यह प्रतीत होता है कि उनके द्वारा ग्राम पंचायत के अभिलेख (एमबी आदि सहित) एवं वस्तुए अपने अभिरक्षा में अप्राधिकृत रूप से रखे हुए है और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सिहावल के निर्देशों के बावजूद भी उक्त प्रभार सूची उपलब्ध नहीं कराया जाना मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 92(1) का उल्लंधन की श्रेणी में आता है। जो उक्त अधिनियम की धारा 92(2) के तहत 30 दिन की कालावधि के लिए सिविल जेल में परिरूद्ध रखे जाने के साथ ही मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (आचरण) नियम 1998/संविदा शर्ताे के विरूद्ध होने से दण्डनीय है।

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