सीरियल किलर को हुई आजीवन कारावास की सजा
Bhopal News
भोपाल. श्रीमती सुधाविजय सिंह भदौरिया, भोपाल ने बताया कि आज दिनांक 14/02/2025 को माननीय न्यायालय श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव प्रधान सत्र न्यायाधीश महोदय, के द्वारा हत्या करने वाले सीरियल किलर आरोपी शिवप्रसाद उर्फ हल्कू को धारा 302, भादवि मे दोषसिद्ध पाते हुये आरोपी शिवप्रसाद उर्फ हल्कू को धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास एवं 1,000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक श्रीमती सुधाविजय सिंह भदौरिया द्वारा पैरवी की गई है।
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विशेष लोक अभियोजक श्रीमती भदौरिया ने बताया कि दिनांक 02.09.2022 को फरियादी संतोष द्वारा थाना खजूरी सडक को मौखिक रिपोर्ट लेख कराई कि कल दिनांक 01/09/22 को मै रात्रि करीव 08:00 बजे काम से आकर झुग्गी में सो गया था । आज सुबह 06:00 बजे रोज की तरह गोराजी मार्बल तरफ गया तो लाईट जल रही थी जिसे बंद करने लगा तो सामने खून पड़ा हुआ दिखाई दिया तभी चौकीदार सोनू को आवाज दिया व इधर उधर देखा जो नही दिखा, तब मैने मार्बल मालिक राजेन्द्र देवपुरा को फोन लगाकर बताया कि भैया आफिस में खून पड़ा है तथा सोनू यहां पर नही दिख रहा है, फिर राजेन्द्र भैया के आने पर हम दोनो ने सोनू की तलाश किया जो गोदाम के अंदर मार्बल के उपर काले रंग के पत्थर पर पडा मिला जिसके सिर से खून निकल रहा था एवं सोनू की सांसे बंद थी जो मर गया है। जिसके सिर में काफी चोटें है जिसे कोई अज्ञात व्यक्ति ने सिर में पत्थर मारकर खत्म कर दिया है।
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मौके पर थाना खजूरी सडक के पुलिस पहुची अज्ञात के विरूद्ध के धारा 302 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया था। विवेचना के दौरान घटना स्थल पर मौजूद साक्ष्य एकत्रित किये गये भौतिक साक्ष्यों की जप्ती की गई दिनांक 07/09/2022 को थाना मोतीनगर से सूचना प्रापत हुई कि थाना मोती नगर के अपराध मे गिरफ्तार आरोपी शिवा धुर्वे उर्फ शिवप्रसाद ने भोपाल मे मार्बल की दुकान मे चौकीदार की हत्या करना बताया है उक्त सूचना पर से थाना खजूरी सडक ने नियमानुसार आरोपी केन्द्रीय जेल सागर से जानकारी प्राप्त कर न्यायालय से गिरफ्तारी की अनुमति लेकर दिनांक 07/09/2022 को अपने मामले मे गिरफ्तार किया पुछताछ मे आरोपी ने भोपाल मे हत्या करने का आरोप स्वीकार किया गया। सम्पूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।
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विचारण के दौरान घटना स्थल परिसर मे लगे सीसीटीव्ही कैमरे के सीसीटीव्ही फुटेज संबंधित मूल डीवीआर प्रस्तुत किया गया था जिसे माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते हुये अहम साक्ष्य माना एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, लिखित तर्क एवं न्यायदृष्टांतों से सहमत होते हुऐ आरोपी को दोषसिद्ध कर आरोपी शिवप्रसाद उर्फ हल्कू को धारा 302 भादवि मे आजीवन कारावास एवं 1,000 रू अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने का निर्णय पारित किया है ।
आरोपी द्वारा निरंतरता मे सीरियल किलर की भॉति सागर मे एक के बाद एक हत्या का अपराध करते हुये घटना दिनांक को भोपाल मे मृतक सोनू वर्मा की निर्मम हत्या कारित की थी। आरोपी आदतन आपराधिक प्रवत्ति का था। यह जानकारी लोक अभियोजन के संभागीय जनसंपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी ने दी है.
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