लोकसेवा केंद्र मझौली पर पांच हजार रुपये का अर्थदंड अधिरोपित
सीधी
कलेक्टर एवं सचिव जिला ई-गवर्नेन्स सोसायटी स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा आदेश जारी कर मेसर्स अद्रिती एसोशियेट कालेज कालोनी बुढ़ार, धनपुरी जिला शहडोल, संचालक लोक सेवा केन्द्र मझौली पर कुल पाँच हजार रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाकर भविष्य के लिए सचेत किया गया है कि ऐसी पुनरावृत्ति न हो, शिकायत प्राप्त होने पर अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा।
कलेक्टर ने बताया कि उपखण्ड अधिकारी मझौली के प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर संचालक लोक सेवा केंद्र मझौली को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। प्राप्त जबाव सन्तोषजनक नहीं पाया गया। संचालक द्वारा सौंपे गये दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही एवं अनियमितता बरती गयी है, जिससे जनहित का कार्य प्रभावित हुआ, जो आर.एफ.पी. एवं अनुबंध के शर्तों के विपरीत है। संचालक लोक सेवा केन्द्र मझौली द्वारा केन्द्र का संचालन मानक स्तर पर नहीं किया गया है। मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार केन्द्र की स्थापना, संधारण एवं संचालन में सौपे गये दायित्वों के निर्वहन में जानबूझकर लापरवाही बरतने से शासन एवं प्रशासन के छवि धूमिल हो रही है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए संचालक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है।
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