Sidhi News : मारपीट के दो अलग-अलग मामले में न्यायालय ने सुनाई सजा
सीधी
मारपीट के दो अलग-अलग मामले में न्यायालय ने सजा सुनाई है,फरियादी संतोष गुप्ता ने दिनांक 12.05.2021 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि आज दिनांक को सुबह 08:00 बजे के लगभग जब वह उसके घर के बाहर बैठा हुआ था तभी पुराने विवाद को लेकर प्रदीप गुप्ता एवं बाकेलाल गुप्ता आये और गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज करने से मना करने पर उनके द्वारा उसके साथ मारपीट की तथा जान से खत्म करने की धमकी दी। उक्त सूचना के आधार पर थाना बहरी, जिला सीधी में अपराध क्रमांक 301/21 अंतर्गत धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग-2 भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 363/2021 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री सीनू वर्मा द्वारा आरोपी को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीधी की न्यायालय के द्वारा आरोपीगण 1. प्रदीप कुमार गुप्ता तनय बाकेलाल गुप्ता, उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम कुबरी, थाना बहरी, जिला सीधी, (म0प्र0) 2. बाकेलाल गुप्ता तनय लखेश्वर प्रसाद गुप्ता, उम्र 61 वर्ष, निवासी ग्राम कुबरी, थाना बहरी, जिला सीधी, (म0प्र0) को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323/34 के अपराध में दोनो अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000-1000/- कुल राशि 2000/-(दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
इसी प्रकार मारपीट के एक अन्य मामले में बताया गया कि फरियादी फरियादी नारायण शुक्ला ने दिनांक 14.11.2022 को इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्व कराई कि आज दिनांक को शाम 04:30 बजे के लगभग जब वह बांकेलाल विश्वकर्मा के घर गया और कहा कि तुम अपने पुत्र को बांध कर रखों, इसी बात को लेकर बांकेलाल एवं उसके भाई मोतीलाल विश्वकर्मा ने उसके साथ गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज करने से मना करने पर उनके द्वारा उसके साथ मारपीट की तथा जान से खत्म करने की धमकी दी। उक्त सूचना के आधार पर थाना बहरी, जिला सीधी में अपराध क्रमांक 591/22 अंतर्गत धारा 294, 323/34 एवं 506 भाग-2 भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया। विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 1231/2022 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी सुश्री सीनू वर्मा द्वारा आरोपी को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सीधी की न्यायालय के द्वारा आरोपीगण 1. बांकेलाल विश्वकर्मा तनय गैवी विश्वकर्मा, उम्र 64 वर्ष निवासी गजरही, थाना बहरी, जिला सीधी, (म0प्र0)
मोतीलाल विश्वकर्मा तनय गैवी विश्वकर्मा, उम्र 66 वर्ष, निवासी गजरही, थाना बहरी, जिला सीधी, (म0प्र0) को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-323/34 के अपराध में दोनो अभियुक्तगण को न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 1000-1000/- कुल राशि 2000/-(दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
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