MP की मोहन सरकार देगी 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, आदेश जारी

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MP की मोहन सरकार देगी 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, आदेश जारी



MP की मोहन सरकार देगी 2.5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी, आदेश जारी



भोपाल . मध्य प्रदेश की मोहन सरकार अगले पांच साल में ढाई लाख पदों पर सीधी भर्ती करेगी. सरकार ने तय किया है कि इसके लिए हर साल सरकारी परीक्षा कैलेंडर भी जारी किया जाएगा.

संकल्प पत्र 2024 में रोजगार के अवसर को लेकर मंगलवार को वित्त विभाग ने नए निर्देश जारी किए हैं. आने वाले सालों में होने वाली भर्ती को लेकर वित्त विभाग ने सामान्य प्रशासन विभाग के 22 नवंबर 2022 को जारी आदेश में 31 अक्टूबर 2024 से प्रभाव शून्य घोषित कर दिया है. जिसमें पदों की भर्ती के लिए आदेश जारी किए गए थे. विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि जहां भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है उन पदों की भर्ती निरस्त नहीं की गई है.

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार ने संकल्प पत्र 2024 के बिन्दु "रोजगार के अवसर" में युवाओं को सरकारी नौकरियों में सेवा का अवसर देने संकल्प दोहराया है. इस संकल्प को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकारी नौकरियों में भर्ती की सभी औपरिकताएं पूरी की जा रही हैं और जल्दी ही भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू की जाएंगी.

उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक लाख से अधिक शासकीय पदों पर भर्ती की प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है. राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर रोजगार उपलब्ध कराने की बात कही थी. इस क्रम में भर्ती प्रक्रिया के विज्ञापन जारी कर लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से खाली पदों को भरने की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है. निवेशकों से आए प्रस्तावों के अनुरूप निजी क्षेत्र में लगभग ढाई लाख से अधिक पदों पर रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं. युवाओं को अपनी क्षमता के अनुसार प्रदेश में ही रोजगार के अवसर उपलब्ध हों, इस उद्देश्य से आई.टी. सेक्टर के साथ ही तकनीकी रूप से दक्षता वाले पाठ्यक्रम भी राज्य सरकार द्वारा संचालित किए जा रहे हैं.

उप मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सभी विभागों को भर्ती की प्रक्रिया संबंधी औपचाकिताएं पूरी करने के निर्देश दिये हैं, जिससे वर्षवार भर्ती की प्रक्रिया बिना रुकावट पूरी की जा सके. राज्य शासन के इस निर्णय से सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पहले जारी निर्देश एवं आदेश निष्प्रभावी होंगे. लेकिन पहले जारी आदेशों, परिपत्रों के आधार पर ऐसे रिक्त पदों पर, जिन पर विभागों द्वारा दिनांक 30 अक्टूबर, 2024 तक भर्ती की कार्यवाही कर दी गई है, वह निरस्त नहीं मानी जायेगी.

कर्मचारी चयन मण्डल

इनमें सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए कार्यवाही कर्मचारी चयन मण्डल, म.प्र. लोक सेवा आयोग/ अन्य संस्था को प्रेषित किये गये हैं. इसके अलावा नियुक्ति की जा चुकी है परंतु कार्यभार ग्रहण किया जाना शेष है या परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्ति पत्र जारी किया जाना शेष है. मुख्य रूप से संवर्ग में स्वीकृत पदों के आधार पर पांच फीसदी पदों की ही सीधी भर्ती से पदपूर्ति करने के लिए प्रशासकीय विभाग को अधिकृत किया गया है. यह परिपत्र वर्ष 2028-29 तक के लिये स्थगित किया जाता है.

1 अप्रैल 2024 की स्थिति में रिक्त पदों की गणना

राज्य शासन द्वारा प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय श्रेणी के सीधी भर्ती के रिक्त पदों की पूर्ति गणना के संबंध में मार्गदर्शन दिया गया है. इसके अनुसार सर्वप्रथम प्रत्येक संवर्ग में 1 अप्रैल 2024 की स्थिति में सीधी भर्ती के रिक्त पदों की गणना की जायेगी. इनमें ऐसे पद जिनके संबंध में कार्यवाही कर्मचारी चयन मंडल/ एमपीपीएससी या अन्य संस्थाओं में प्रचलन में है, रिक्त पदों की गणना में शामिल नहीं किए जायेंगे. ऐसे 13% पद जो पिछड़ा वर्ग के लिए अंतिम परीक्षा परिणाम के बाद रोके गए हैं, इनको भी रिक्त पदों की गणना में नहीं लिया जायेगा.

ऐसे भरे जाएंगे रिक्त पद

ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 1 से 50 तक है, की पद पूर्ति दो चरणों में की जायेगी (अर्थात 50% पद वित्तीय वर्ष 2024-25 में एवं शेष 50% पद वित्तीय वर्ष 2025-26 में भरे जायेंगे). ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 51 से 200 तक है, उनमें पद पूर्ति तीन चरणो में आधार पर की जायेगी. यदि 33% से कम है, तो एक बार में रिक्त पदों की पूर्ति, यदि 33% अथवा अधिक है पर 66% से कम है तो वर्षवार पदपूर्ति होगी. प्रथम वर्ष 2024-25 में 8% द्वितीय वर्ष 2025-26 में 46% और तृतीय वर्ष 2026-27 में 46% की पदपूर्ति होगी.

यदि रिक्त पदों की संख्या यदि 66% अथवा अधिक है तो वर्षवार पदपूर्ति में, प्रथम वर्ष 2024-25 में 8%, द्वितीय वर्ष 2025-26 में 31%, तृतीय वर्ष 2026-27 में 31%, चतुर्थ वर्ष 2027-28 में 30% भर्ती होगी. ऐसे संवर्ग जिनमें रिक्त पदों की संख्या 200 से अधिक है वहां पदपूर्ति के संबंध में निम्न सिद्धांत अपनाए जायेंगे. सीधी भर्ती के रिक्त पदों की संख्या यदि 25% से कम है, तो एक बार में रिक्त पदों की पूर्ति होगी. यदि 25% अथवा अधिक है, पर 50% से सीधी भर्ती के रिक्त पद कम है तो वर्षवार पदपूर्ति होगी. इसमें प्रथम वर्ष 2024-25 में 8%, दूसरे साल 2025-26 में 46% और तीसरे साल 2026-27 में 46% पदों की पूर्ति होगी.

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