सीधी में दीपावली त्यौहार के अवसर पर आतिशबाजी, पटाखे, फुलझड़ी के संग्रह एवं विक्रय हेतु निर्देश जारी
सीधी
दीपावली त्यौहार के अवसर पर आतिशबाजी (पटाखे, फुलझड़ी) संग्रह एवं विक्रय हेतु विस्फोटक नियम, 2008 के अन्तर्गत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी स्वरोचिष सोमवंशी द्वारा कार्य सुविधा की दृष्टि से आदेश पारित किया गया है।
जारी आदेशानुसार विस्फोटक नियम, 2008 के अन्तर्गत अस्थाई अनुज्ञप्ति जारी करने हेतु संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड मजिस्ट्रेट को अधिकृत किया गया है। नवीन अस्थाई अनुज्ञप्ति के लिये शासन के सर्विसेज पोर्टल
https://services.mp.gov.in के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्र संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की ओर प्रेषित किये जायेंगे, जिसके संबंध में राजस्व एवं पुलिस विभाग का प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रतिवेदन मय अभिलेखों सहित ऑनलाइन के माध्यम से प्रस्ताव अनुमोदन हेतु जिला दण्डाधिकारी की ओर प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे एवं अनुमोदन पश्चात की अनुज्ञप्ति जारी की जावेगी।
अनुज्ञप्तिधारियों को आतिशबाजी विक्रय हेतु स्थल संबंधित क्षेत्र के उपखण्ड दण्डाधिकारी द्वारा संबंधित अनुविभागीय अधिकारी पुलिस एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर पालिका, नगर परिषद तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत द्वारा निर्धारित किया जायेगा। नवीन अस्थाई आतिशबाजी अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 21.10.2024 तक रहेगी। इस अवधि के पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। अस्थाई अनुज्ञप्ति, अनुमति जारी दिनांक से दिनांक 12.11.2024 तक के लिए वैध रहेगा।
सुरक्षात्मक उपाय अपनाने अनिवार्य होगा
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित किया गया है कि यह सुनिश्चित किया जावे कि अनुज्ञप्तिधारियों के अनुज्ञप्ति में उल्लिखित क्षमता से ज्यादा अतिशबाजी न हो। अनुज्ञप्ति स्थल पर आवश्यक अग्निशमन सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जावे तथा रहवासी बस्ती में आतिशबाजी विक्रय हेतु अनुज्ञप्ति जारी न किया जावे। अनुज्ञप्ति स्थल पर किसी भी प्रकार की अग्नि दुर्घटना या घटना की जानकारी से तत्काल संबंधित थाना प्रभारी एवं पुलिस अधीक्षक सीधी को सूचित किया जाएगा। अनुज्ञप्ति स्थल पर किसी आशंकित दुर्घटना के निदान हेतु प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारक द्वारा पुलिस प्रशासन को पर्याप्त सहयोग उपलब्ध कराया जावेगा। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तब तक आतिशबाजी न बेची जाये जब तक उनके साथ कोई वयस्क व्यक्ति न हो। अनुज्ञप्ति स्थल पर किसी प्रकार के जलित दिये, लालटेन, मोमबत्ती का प्रयोग नहीं किया जावे तथा धूम्रपान पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। शासकीय भूमि पर दुकान आवंटित की जा रही है तो अस्थाई लीज का किराया अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वसूल करेंगे। नगरीय निकाय की भूमि में नगर पालिका परिषद एवं ग्राम पंचायत की भूमि में ग्राम पंचायत द्वारा किराया वसूल किया जावेगा।
शोर के मानकों का पालन अनिवार्य होगा
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना जी.एस.आर. 682(ई) दिनांक 05.10.1999 में पटाखों के प्रस्फोटन से होने वाले शोर मानक निर्धारित किये गये है, उनका पालन अनिवार्य होगा। प्रस्फोटन के बिन्दु से 4 मीटर की दूरी पर 125 डी.बी.(ए.आई) या 145 डी.बी. (सी) पी क्रं. से अधिक ध्वनि स्तर जनक पटाखों को विनिर्माण, विक्रय, उपयोग करना वर्जित है। लड़ी (जुड़े हुए पटाखों) गठित करने वाले अलग-अलग पटाखों के लिये उपर वर्णित सीमा 5लाग10(एन) डीबी तक कम किया जा सकेगा, जहां एन=एक साथ जुड़े हुए पटाखों की संख्या है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों एवं केन्द्र सरकार की अधिसूचना व विस्फोटक अधिनियम, 2008 के अनुपालन में संयुक्त मुख्य विस्फोटक नियंत्रक भोपाल के पत्र क्रमांक ई-1ध्1ध्मिस. दिनांक 11.09.2024 में उल्लिखित निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करें।
पटाखों का प्रस्फोटन संवेदनशील क्षेत्र अस्पताल, नर्सिंग होम्स, हेल्थ केयर सेंटर, शैक्षणिक संस्थानों, धार्मिक स्थलों इत्यादि से 100 मीटर की दूरी तक प्रतिबंधित रहेगा। पटाखों के जलने के उपरांत बचे हुये कागज के टुकड़ों एवं अधजली बारूद के सम्पर्क में आने से पशुओं एवं बच्चों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावना रहती है। यह सुनिश्चित किया जावे कि पटाखों के जलने के उपरान्त उत्पन्न कचरे को ऐसे स्थानों पर न फेंका जाये जहां पर प्राकृतिक जल स्त्रोत एवं पेय जल स्त्रोत प्रदूषित होने की संभावना हो। पटाखों के जलने के उपरांत बचे हुये कचरे को पृथक स्थान पर एकत्रित किया जावे तथा नगर पालिका अधिकारी कचरे को पृथक से एकत्रित कराकर उसका अपवहन करने की कार्यवाही करना सुनिश्चित करेंगे।
अस्थाई दुकान के लिए अनुज्ञप्ति देते समय शर्तों का पालन अनिवार्य
आतिशबाजी अज्वलनशील सामग्री के बने शेड में रखे जायेंगे, जो इस प्रकार से बंद और सुरक्षित होगा, जिससे कि अप्राधिकृत व्यक्तियों की उसमें पहुंच को निवारित किया जा सके। आतिशबाजी कब्जे और विक्रय के शेड एक दूसरे से कम से कम 03 मीटर की दूरी पर एवं सुरक्षित कार्य से 50 मीटर की दूरी पर होगा। शेड का झुकाव एक-दूसरे के आमने-सामने नहीं होगी। दो दुकानों के बीच विभाजन में टीन की चादर का ही प्रयोग करेंगे एवं छत भी टीन की चादर की रहेगी। शेड में या शेडों की सुरक्षित दूरी के भीतर तेल से जलने वाले लैम्पों, गैस लैम्पों एवं खुली बत्तियों का उपयोग नही किया जायेगा। यदि विद्युत बत्तियों या किसी विद्युत की लाईन का प्रयोग किया जाता है तो, उसे दीवार पर या छत पर दृढ़ता से लगाना होगा। प्रत्येक दुकान के स्विचों को दीवालों पर दृढ़ रूप से फिक्स किया जाएगा और एक मुख्य स्विच की शेडों की प्रत्येक पंक्ति में व्यवस्था की जायेगी। प्रत्येक मास्टर स्विच में फयूज या सर्किट ब्रेकर लगा होंना चाहिये, ताकि शार्ट सर्किट होने पर विद्युत प्रवाह स्वतः बंद हो जावे। किसी शेड से 50 मीटर के अंदर आतिशबाजी का प्रदर्शन प्रतिबंधित होगा। शेडों के मध्य 03 मीटर गैप में आतिशबाजी का भण्डारण किया जाना पूर्णत प्रतिबंधित है। दुकान का साइज निर्धारित साइज से अधिक न हो एवं यह भी सुनिश्चित करें कि एक अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किसी अन्य बाजू की दुकान में अतिशाबाजी का भण्डारण न किया हो। दुकान का नक्शा भी रखें। अनुज्ञप्ति के आधार पर दुकान में आतिशबाजी का वजन व मात्रा होना चाहिए।
0 टिप्पणियाँ