Sidhi News: नाबालिग के साथ छेडछाड के आरोपी को 3 माह की सजा
बताया गया कि दिनांक 19.12.2022 को लगभग 11:00 बजे अभियोक्त्री की माँ अपने पति के साथ मझौली बैंक आई हुई थी और बैंक से काम करा कर अपने पति के साथ करीब
12:00 बजे घर पहुंची और देखी कि उसकी लड़की अभियोक्त्री उम्र 06 वर्ष घर पर नहीं थी, घर का दरवाजा बाहर से बंद था और बगल के भूसा वाले कमरे में अभियुक्त रामसिया साकेत उसकी लडकी के साथ दुष्कर्म के इरादे से घुसा था और दरवाजा अंदर से बंद किया था। तब वह उसे पकड़ कर बाहर ले आई और पूछने लगी कि वह सूने घर में उसकी लड़की को लेकर अंदर क्यो घुसा था,इतने में आरोपी हाथ झटक कर पास में रखे फावड़े के बेंट से उसे मारा, जिससे उसके गांवा से खून
बहने लगा, हल्ला गोहार करने पर आरोपी वहां से भाग गया। घटना की सूचना पर थाना मझौली में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 1229/2022 अंतर्गत धारा 354(क), 451, 342, 323 भा.दं.सं.एवं 9एम/10 पॉक्सो एक्ट की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई एवं प्रकरण में विवेचना में लिया
गया एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन सत्र प्रकरण क्रमांक 38/23 में शासन की ओर से शसक्त पैरवी करते हुए जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा द्वारा मामला संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप माननीय विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट सीधी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्त रामसिया साकेत पिता केशनी प्रसाद उर्फ ढोकबा साकेत उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम जमुआ नं. 2 थाना मझौली जिला सीधी (म0प्र0) को धारा 354(क), 342, 451,323 भादवि एवं धारा 12 पॉक्सो एक्ट के आरोप में कुल 03 माह के कठोर कारावास एवं 200/-
रू. अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया।
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