Sidhi News: दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15,000 रू.जुर्माना

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Sidhi News: दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15,000 रू.जुर्माना



Sidhi News: दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 15,000 रू.जुर्माना

सीधी
बताया गया कि अवयस्क अभियोक्त्री ने थाना अमिलिया में रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह आरोपी अमरीश रजक उर्फ बाटला को 2 महीने से जानती है। दिनांक 18.10.2022 को समय
करीबन 12:00 बजे बाटला ने उसे फोन से घर के पास बुलाया तब वह 04:30 बजे अपने घर से कुछ दूरी पर गई, जहां आरोपी आया और उसका हाथ पकड़ कर उसके साथ घूमने चलने के लिए बोला, अभियोक्त्री के मना करने पर आरोपी ने अभियोक्त्री को दो थप्पड़ मारे और उसे जबरदस्ती धुमा के पास जंगल में ले जाकर उसके साथ गलत काम (बलात्कार) किया और उससे बोला कि वह उससे शादी करेगा। आरोपी पीडि़ता को अपने घर ले गया, वहां पर आरोपी के चाचा ने पीड़िता के भाई को फोन लगाकर बताया तब उसका भाई आकर उसे घर ले गया। उक्त रिपोर्ट पर थाना अमिलिया जिला सीधी में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्र. 510/2022 अंतर्गत धारा 376(1), 323 भा.दं.सं. एवं 3/4 पॉक्सो एक्ट का दर्ज किया गया एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना
उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया,जिसके न्यायालयीन सत्र प्रकरण क्रमांक 178/22 में शासन की ओर से शसक्त पैरवी करते हुए जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा द्वारा मामला संदेह से परे प्रमाणित कराया गया परिणामस्वरूप माननीय विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट सीधी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्त अमरीश रजक उर्फ अवनीश उर्फ बाटला पिता जयकिशोर रजक उम्र लगभग 21 वर्ष, निवासी ग्राम
पहाड़ी थाना अमिलिया जिला सीधी (म0प्र0) को धारा 363, 376(1) भादवि के आरोप में कुल 10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 15,000/- रू. अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया। साथ ही अर्थदण्ड की कुल धनराशि रूपये 15,000/- रूपये (पन्द्रह हजार रूपये मात्र) अभियोक्त्री को धारा 357(1)(B) द.प्र.स. के प्रावधानों के अनुसार अपील अवधि पश्चात अपील न होने की स्थिति में अभियोक्त्री को क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान किये जाने का भी आदेश पारित किया गया।

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