MP News: गौ-वंश की रक्षा को लेकर CM मोहन यादव का बड़ा फैसला,नए कानून का नोटिफिकेशन जारी, 7 साल की होगी जेल

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MP News: गौ-वंश की रक्षा को लेकर CM मोहन यादव का बड़ा फैसला,नए कानून का नोटिफिकेशन जारी, 7 साल की होगी जेल



MP News: गौ-वंश की रक्षा को लेकर CM मोहन यादव का बड़ा फैसला,नए कानून का नोटिफिकेशन जारी, 7 साल की होगी जेल



मध्यप्रदेश की मोहन सरकार ने गौ-वंश की रक्षा को लेकर बड़ा फैसला लिया है. राज्य सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश गौवंश वध प्रतिषेध (संशोधन) अधिनियम 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है.


 7 साल की सजा का प्रावधान है.

मध्य प्रदेश में मोहन यादव सरकार ने गौ तस्करी को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है. मोहन सरकार की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. नए कानून के तहत गौ-तस्करी के आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए 7 साल की सजा का भी प्रावधान है. 

नए कानून का नोटिफिकेशन जारी

इसके अलावा गौ-तस्करी में शामिल वाहन भी राजसात होगा. विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान सरकार ने संशोधन विधेयक पास किया था और अब राज्यपाल की सहमति के बाद इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है.
सीएम यादव ने पिछले महीने ही स्पष्ट कर दिया था कि गोवध की मंशा से गौवंश के परिवहन का अवैध कृत्य करने वाले वाहन कई बार अदालत से छूट जाते हैं. नियमों के उल्लंघन पर पकड़े गए वाहनों के केस में वाहनों को राजसात करने की कार्रवाई की जाएगी. वाहन जब्त होंगे और आरोपियों छोड़ा नहीं जाएगा.

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