गौवंश के पैरों को कुल्हाड़ी से काटने वाले आरोपी शिक्षक को भेजा गया जेल,DEO ने किया निलंबित

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गौवंश के पैरों को कुल्हाड़ी से काटने वाले आरोपी शिक्षक को भेजा गया जेल,DEO ने किया निलंबित


गौवंश के पैरों को कुल्हाड़ी से काटने वाले आरोपी शिक्षक को भेजा गया जेल,DEO ने किया निलंबित



सीधी/मझौली
खेत में फसल खा रही आवारा गौवंश पर शिक्षक ने कुल्हाड़ी से हमला कर पीछे के दोनों पैर को काट दिया था,आरोपी शिक्षक 15 अगस्त को एक गौवंश को पीछे के दोनों पैरों में कुल्हाड़ी से हमला कर गौवंश को अपाहिज कर दिया,जिसकी जानकारी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने मड़वास चौकी में एफआईआर दर्ज करवाई थी,
आरोपी शिवनंदन कुशवाहा पिता लक्ष्मण कुशवाहा उम्र 58 वर्ष निवासी डालापीपर के विरुद्ध अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया था जहां उसके विरुद्ध अपराध धारा 325 BNS एवं पशु क्रूरता अधिनियम 1960 की धारा 11 का अपराध पंजीबद्ध कर जेल भेज दिया गया है वही सीधी जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राथमिक शिक्षक शासकीय कन्या प्राथमिक शाला टिकरी संकुल केंद्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय टिकरी को मध्य प्रदेश सिविल सेवा आरक्षण नियम 1965 का उल्लंघन पाए जाने पर 1966 के नियम (1),(2),(3) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है आरोपी शिवनंदन कुशवाहा को निलंबन अवधि में मुख्यालय कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी सीधी नियुक्त किया गया है,

कुल्हाड़ी के हमले से गोवंश के पैर पर गंभीर चोट आई थी जिसका इलाज किया गया शिक्षक ने जुर्म कबूल करते हुए कहा गोवंश बार-बार खेत में जा रही थी जिसे क्रोध में आकर हमला कर दिया लेकिन वह घटना से आहत और दुखी है।

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