लोक सेवा केंद्र के संचालकों को इन नियमों का पालन करना जरूरी, सीधी कलेक्टर ने दिए निर्देश

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लोक सेवा केंद्र के संचालकों को इन नियमों का पालन करना जरूरी, सीधी कलेक्टर ने दिए निर्देश



लोक सेवा केंद्र के संचालकों को इन नियमों का पालन करना जरूरी, सीधी कलेक्टर ने दिए निर्देश


सीधी
सीधी कलेक्टर सर्वोच्च सोमवंशी के निर्देशन में जिले में संचालित लोक सेवा केंद्र के नवीन संचालकों के लिए निर्देश जारी किए हैं जिसमें इन सभी नियमों को पालन करना सुनिश्चित करना अनिवार्य है, 
लोक सेवा केंद्र नवीन संचालकों के चयन उपरांत केंद्रों का संचालन माह अप्रैल 2024 से प्रारंभ किया जा चुका है लेकिन केंद्रों के कर्मचारियों के व्यवहार एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में विभिन्न माध्यमों से कई शिकायतें मिल रही हैं जिसको लेकर नियमानुसार व्यवस्था नियमों का जाना सुनिश्चित करने निर्देश दिए गए हैं।


1.
लोकसेवा केंद्रों का संचालक निर्धारित समय सुबह 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक

2. लोक सेवा केंद्र में निर्धारित कर्मचारी ड्रेस एवं परिचय पत्र के साथ केंद्र का संचालन

इंचार्ज लोक सेवा केंद्र:- 

 लाइट ब्राउन शर्ट/ टी शर्ट, डार्क ब्राउन पैंट/ ट्राउजर,ब्राउन जूते, ब्राउन मोजे, ब्राउन बेल्ट।

कंप्यूटर ऑपरेटर :- 

लाइट ब्लू शर्ट / टी-शर्ट, डार्क नेवी ब्लू पैंट/ ट्राउजर, काले जूते , काले मोजे, काला बेल्ट।


लोक सेवा केंद्र पर कार्य करते समय इंचार्ज और कंप्यूटर ऑपरेटर उपरोक्त अनुसार यूनिफॉर्म पहनेगे, साथ ही शर्ट या शर्ट पर बाई और काले रंग के प्लास्टिक पर सफेद रंग से अक्षर के नेम प्लेट भी लगाएंगे नेम प्लेट एवं उसे पर अक्षर का आकार ऐसा होना चाहिए कि आवेदक आवेदन जमा करते समय अच्छे से नाम पढ़ सके।


3. लोक सेवा केंद्र में आम नागरिकों हितग्राहियों के बैठक व्यवस्था एवं साफ सफाई.

4. अधिनियम अंतर्गत नवींन अधिसूचित सेवाओं की जानकारी नोटिस बोर्ड दृष्टिगोचर स्थल पर लगाना.

5. समाधान एक दिन व्यवस्था के तहत प्रदान किए जाने वाले सेवाओं के नोटिस बोर्ड की जानकारी एवं क्रियान्वन की जानकारी.
6. सेवावार लगने वाले प्रोसेसिंग शुल्क एवं विधिक शुल्क की जानकारी नोटिस बोर्ड फ्लेक्स के माध्यम से प्रदर्शित करना.
7. अधिसूचित सेवाओं के प्रचार प्रसार एवं नवाचार करना.

8. लोक सेवा केंद्र पर अनुबंध अनुसार बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना.
9. लोक सेवा केंद्र पर सेवावार रजिस्टर एवं अभिलेख संधारित है की जानकारी.
10. लोक सेवा केंद्र पर विभाग वार प्रदान की जान जा रही सेवाओं के विभाग वार एवं सेवावार पंजी संधारित करना.
11. लोक सेवा केंद्र पर न्यायालय शुल्क एवं अन्य शुल्क का कैश बुक संधारित करना.
12. लोक सेवा केंद्र में सीसीटीवी कैमरा की सुविधा.
13. समाधान एक दिन व्यवस्था के तहत अधिक अधिकारियों की उपस्थिति पंजी.
14. लोक सेवा केदो में आवेदकों तथा आमजन के द्वारा सुझाव दिए जाने संबंधित पंजी.
15. लोक सेवा केंद्र में अतिरिक्त इंटरनेट एवं इनवर्टर की व्यवस्था जिसमें आवेदकों को अनावश्यक परेशान ना होना पड़े.
16. लोक सेवा केंद्र में आने वाले आवेदकों के बैठक व्यवस्था के साथ पेय जल की समुचित व्यवस्था.
17. लोक सेवा केंद्र के कर्मचारियों द्वारा आवेदकों से अतिरिक्त शुल्क की मांग नहीं की जाए साथ ही आवेदकों से किसी प्रकार की अभद्रता ना किया जाए.

अगर इन सभी नियमों का पालन लोक सेवा केंद्र के संचालक नहीं करते इनके ऊपर कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।

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