हाई कोर्ट ने अजय सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया, निर्वाचन को लेकर दायर दोनों चुनाव याचिका खारिज की

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हाई कोर्ट ने अजय सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया, निर्वाचन को लेकर दायर दोनों चुनाव याचिका खारिज की




हाई कोर्ट ने अजय सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया, निर्वाचन को लेकर दायर दोनों चुनाव याचिका खारिज की



सीधी।
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने चुरहट विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित कांग्रेस उम्मीदवार अजयसिंह के खिलाफ दायर चुनाव याचिकाओं को खारिज कर दिया है। उल्लेखनीय है कि विगत विधानसभा चुनाव के दौरान अजयसिंह द्वारा दाखिल किए गए नामांकन के साथ लगाए गए शपथ पत्र में दी गई जानकारी को लेकर भाजपा के उम्मीदवार शरदेंदु तिवारी की ओर से आपत्ति की गई थी। इन आपत्तियों पर सुनवाई के बाद निर्वाचन अधिकारी ने शपथपत्र को वैध मानते हुए आपत्ति निरस्त कर दी थी। विधानसभा चुनाव में अजयसिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में जीत हासिल की थी। इस चुनाव के बाद मध्यप्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर में शपथपत्र संबंधी आपत्तियों तथा अन्य बिंदुओं को लेकर अजयसिंह के खिलाफ दो याचिकाएं रामगरीब और राकेश कुमार पांडे द्वारा दायर की गई थी। इन याचिकाओं पर विचार करने के बाद कल हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि चुनाव याचिका में उठाए गए आधार, कानून के तय प्रावधानों को देखते हुए नहीं बनाए गए हैं। इसलिए दोनों चुनाव याचिकाएं खारिज की जाती है।

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