MP में जन्म प्रमाण पत्र सभी के लिए जरूरी,जन्म एवं मृत्यु संशोधन अधिनियम 2023 लागू

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MP में जन्म प्रमाण पत्र सभी के लिए जरूरी,जन्म एवं मृत्यु संशोधन अधिनियम 2023 लागू




MP में जन्म प्रमाण पत्र सभी के लिए जरूरी,जन्म एवं मृत्यु संशोधन अधिनियम 2023 लागू


MP News: जन्म एवं मृत्यु संशोधन अधिनियम 2023 के मुताबिक 11 अगस्त 2023 के बाद जन्म लेने वाले सभी बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है. स्कूल में प्रवेश के लिए जन्म प्रमाण पत्र के साथ ही आधार, पैन, मतदाता पहचान पत्र और ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा.

यह प्रमाण पत्र रोजगार में शामिल होने और नागरिक सुविधाएं प्राप्त करने का एकमात्र प्रमाण होगा. मृत्यु की स्थिति में भी कुछ उपाय किए गए हैं. इंदौर के कलेक्टर कार्यालय में जिला योजना एवं सांख्यिकी कार्यालय द्वारा आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में यह जानकारी दी गई.

प्रशिक्षण कार्यक्रम में जन्म एवं मृत्यु संशोधन अधिनियम 2023 के संबंध में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण और सीआरएस रिवैम्प पोर्टल https://crsorgi.gov.in के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई. इस संबंध में एक पोर्टल बनाया गया है. इस अवसर पर संभागीय योजना अधिकारी माधव बेंडे एवं जन्म-मृत्यु पंजीयन कार्य करने वाली इकाइयों के रजिस्ट्रार उपस्थित थे.

संशोधित अधिनियम 2023 एवं रिवैंप पोर्टल पर विस्तृत चर्चा
कार्यक्रम में जनगणना कार्य निदेशालय मध्यप्रदेश भोपाल के उप संचालक नमित यादव एवं सांख्यिकी अन्वेषक मनोज कनाड़े द्वारा जन्म-मृत्यु संशोधन अधिनियम, 2023 एवं सीआरएस रिवैंप पोर्टल पर प्रशिक्षण दिया गया. प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले की समस्त शासकीय चिकित्सा संस्थाओं के रजिस्ट्रार, उनके सहयोगी, समस्त नगरीय निकायों के रजिस्ट्रार एवं उनके सहयोगी तथा निजी अस्पतालों के सूचनादाता उपस्थित थे. उनसे संशोधित अधिनियम 2023 एवं रिवैंप पोर्टल पर विस्तृत चर्चा की गई.

11 अगस्त 2023 के बाद जन्में बच्चों के लिए जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य

प्रशिक्षण में बताया गया कि संशोधित अधिनियम लागू होने की तिथि 11 अगस्त 2023 के पश्चात जन्म लेने वाले बच्चों के लिए जन्म प्रमाण-पत्र अनिवार्य किया गया है. जो बच्चे से संबंधित दस्तावेज जैसे आधार, पैन, स्कूल में प्रवेश, मतदाता सूची का अद्यतन, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकारी नौकरी में शामिल होने और अन्य नागरिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए एकमात्र प्रमाण पत्र होगा.

 चिकित्सा प्रमाणीकरण अनिवार्य

प्रशिक्षण में यह भी बताया गया कि अस्पताल में होने वाली प्रत्येक मृत्यु के लिए संबंधित अस्पताल के चिकित्सक द्वारा मृत्यु के कारण का चिकित्सा प्रमाणीकरण अनिवार्य होगा. इसकी एक प्रति संबंधित रजिस्ट्रार को दी जाएगी और दूसरी प्रति निकटतम रिश्तेदार को निःशुल्क दी जाएगी.

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