धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई की गुंडागर्दी,महिलाओं के साथ गाली गलौज और मारपीट,वीडियो हुआ वायरल,मामला दर्ज

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धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई की गुंडागर्दी,महिलाओं के साथ गाली गलौज और मारपीट,वीडियो हुआ वायरल,मामला दर्ज



धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई की गुंडागर्दी,महिलाओं के साथ गाली गलौज और मारपीट,वीडियो हुआ वायरल,मामला दर्ज 




Dhirendra Shastri Brother Shaligram: बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के भाई शालिग्राम गर्ग एक बार फिर विवादों में है। शालिगराम और उसके साथियों पर आरोप है कि यहां रहने वाले एक परिवार के घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट की है।

मारपीट में महिलाओं के हाथ तोड़ दिए हैं। बच्चों को भी नहीं छोड़ा और एक नाबालिग बच्ची के कपड़े भी फाड़ने का आरोप है। इधर पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने शालिगराम समेत तीन लोगों पर केस दर्ज कर लिया है।

बताया जा रहा है कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री के छोटे भाई शालिगराम ने छतरपुर के गढ़ा गांव में लगभग 50 सेवादारों के साथ मिलकर जीतू तिवारी के परिवार पर लाठियों से मारपीट की है। बागेश्वर धाम के मंहत के फोर व्हीलर वाहन में उनके छोटे भाई शालिगराम सवार थे। साथ ही सेवादार पीला चोला पहनकर मोटरसाइकिल पर डंडे लेकर पहुंचे। इस दौरान महिलाओं को गालियां देकर सेवादारों ने कहा कि अब हम तुम्हें नहीं छोडेंगें।

पीड़ित परिवार के जीतू तिवारी ने जानकारी दी कि गुरुवार की रात बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई शालिगराम गर्ग सेवादारों के साथ आए हुए थे। इस दौरान उन्होंने घर पर जाकर हंगामा किया। आसापास के लोगों ने उन्हें रोक दिया‌। इसके बाद शुक्रवार की दोपहर करीब 2:00 बजे शालिगराम सेवादारों के साथ लाठियों के साथ पहुंचे और माता पिता के साथ जमकर मारपीट की है।

उन्होंने बताया कि उनकी बहन का हाथ तोड़ दिया और भांजी के कपड़े फाड़ दिए। उनका ये भी आरोप है कि बमीठा थाना पुलिस इस दौरान घटनास्थल पर खड़ी सब देखती रही और किसी को नहीं रोका।


पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है

 बमीठा थाना पुलिस ने धीरेंद्र शास्त्री के भाई शालिगराम, सेवादार कुलदीप और मंजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बताया जाता है कि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक छतरपुर एएसपी विक्रम सिंह शालिगराम गर्ग,मनजीत सिंह, कुलदीप पर धारा 323,506,294,34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

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