Sidhi News:शादी के लिए मना की तो काट दिया गला,आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास

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Sidhi News:शादी के लिए मना की तो काट दिया गला,आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास



Sidhi News:शादी के लिए मना की तो काट दिया गला,आरोपी को 10 वर्ष का कठोर कारावास




गला काट कर हत्या के प्रयास के चिन्हित मामले में आरोपी युवक को दस वर्ष का कठोर कारावास

सीधी
  बताया गया कि दिनांक 06.02.2023 को अभियोक्त्री रीतू कोल अपने घर में बाहर बैठकर कपडे धो रही थी, तभी दीपू रावत, निवासी ग्राम पोखडौर आया और अभियोक्त्री से बोला कि वह उससे शादी करेगी या नहीं, तब अभियोक्त्री ने कहा कि जहां उसके माता-पिता शादी करेंगें, वह वहीं शादी करेगी। इस बात से पीडित होकर अभियुक्त दीपू रावत बोला कि यदि वह उसकी न होगी तो किसी और की भी नही होने देगा और अपने जेब से ब्लेड निकाल कर अभियोक्त्री का मुंह पकड कर जान से मारने की नीयत से ब्लेड से उसका गला काट दिया, जिससे उसके गले में 12 से.मी. लंबा, 02 सें.मी. चौडा एवं 02 से.मी. गहरा प्राणघातक घाव हो गया और वह वहीं गिर गई। घटना को देखकर अभियोक्त्री के माता-पिता, भाई- बहन और गांव के लोग आ गये, तो दीपू रावत वहां से भाग गया। घटना की रिपोर्ट पर अभियुक्त दीपू रावत के विरूद्ध थाना बहरी जिला सीधी में अपराध क्रमांक 67/23 अंतर्गत धारा 307 भादवि पंजीबद्ध की गई एवं प्रकरण विवेचना में लिया गया। प्रकरण को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक सीधी के द्वारा जघन्य एवं सनसनीखेज प्रकरण की श्रेणी में चिन्हित कर विवेचना के निर्देश जारी किये गये। जिस पर पुलिस द्वारा विवेचना पश्चा्त् अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी में प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन सत्र प्र. क्र. 71/23 में शासन की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक श्रीमती श्रद्धा सिंह सीधी द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश सीधी की न्यायालय के द्वारा अभियुक्त दीपक उर्फ दीपू रावत तनय रमेश रावत, उम्र 23 वर्ष, निवासी ग्राम- पोखडौर (पडरिया) थाना कोतवाली सीधी (म.प्र.) को धारा 307 भादवि के आरोप में 10 वर्ष का कठोर कारावास तथा 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। साथ ही अर्थदण्ड की संपूर्ण राशि पीडिता रीतू कोल को अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में प्रतिकरस्वरूप दिलाये जाने का भी आदेश पारित किया गया। प्रकरण में न्यायालय के आदेशानुसार गवाहों को उपस्थित कराये जाने में कोर्ट मुंशी आर. 519 श्री धर्मेन्द्र सिंह द्वारा संमंस / वारण्ट जारी किये जाने में सहयोग किया गया।

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