Sidhi: क्रूरता कर आत्महत्या को मजबूर करने के मामले में आरोपी पति को 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं दस हजार रूपये जुर्माना

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Sidhi: क्रूरता कर आत्महत्या को मजबूर करने के मामले में आरोपी पति को 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं दस हजार रूपये जुर्माना



Sidhi: क्रूरता कर आत्महत्या को मजबूर करने के मामले में आरोपी पति को 07 वर्ष का कठोर कारावास एवं दस हजार रूपये जुर्माना


सीधी

 बताया गया कि अभियुक्त शिवलाल रावत दिनांक 05.10.2022 को एवं उसके 6 माह पूर्व से स्थान ग्राम दुअरा (अन्तर्गत थाना चुरहट, जिला सीधी, म.प्र.) में मृतिका अंतिमा रावत का पति होते हुए उसके साथ मारपीट कर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित कर क्रूरता करता था, जिसकी प्रताड़ना से दुष्‍प्रेरित होकर मृतिका ने दिनांक 05.10.2022 को रात्रि आत्मग्लानि वश फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। प्रथम दृष्टया अपराध स्थापित पाये जाने पर अभियुक्त के विरूद्ध थाना चुरहट में अपराध क्रमांक 648/2022, अन्तर्गत धारा 306 भा.दं.सं. के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया एवं विवेचना उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके न्यायालयीन सत्र प्र. क्र. 27/23 में शासन की ओर से पैरवी करते हुए अपर लोक अभियोजक श्री बृजेश किशोर पाण्डेय द्वारा अभियुक्त को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप माननीय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश सीधी द्वारा अभियुक्त शिवलाल रावत तनय ललवा रावत उम्र-25 वर्ष, निवासी ग्राम दुअरा, थाना चुरहट, जिला-सीधी (म.प्र.) को धारा 306 भादवि के आरोप में 7 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 10,000/ - रूपये के अर्थदण्ड एवं अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में 6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

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