Indian Railways Rules:ट्रेन में यात्रा करने वालों को खुसखबरी,दिव्यांगों के लिए कोच में बदलाव,यहां देखें डिटेल
Indian Railways Rules For PwD: भारतीय रेलवे में रोजाना बेहतरी के लिए बदलाव होते रहते हैं. रेल मंत्रालय ने हाल ही में ट्रेन में यात्रा करने वाले दिव्यांग जनों के लिए बड़ी खुशखबरी का ऐलान किया है.
रेल मंत्रालय ने दिव्यांग जनों (पीडब्ल्यूडी) के लिए कोटे को मंजूरी दे दी है. यानी अब हर ट्रेन में दिव्यांग जनों के लिए कोटा होगा भले ही उसे ट्रेन में कंसेशन की सुविधा उपलब्ध हो या ना हो.
रेलवे द्वारा लिए गए इस फैसले से राजधानी, शताब्दी, दूरंतो, हमसफर, गतिमान और वंदे भारत ट्रेनों समेत सभी आरक्षित एक्सप्रेस मेल ट्रेनों में दिव्यांग कोटा दिया जाएगा. किस कोच में दिव्यांग जनों के लिए कितनी सीटें होगी आरक्षित और इस कोटे तहत कैसे की जा सकेगी बुकिंग चलिए जानते हैं.
किस कोच में कितनी सीटें होंगी आरक्षित?
रेल मंत्रालय द्वारा दिव्यांग जनों के लिए आरक्षित कोटे में किए गए बदलावों के अनुसार अब स्लीपर कोच में चार बर्थ आरक्षित होंगी. जिनमें दो लोअर और दो मिडिल बर्थ होंगी. थर्ड एसी, 3E और 3A में भी 4 बर्थ होंगी. जिनमें दो लोअर और 2 मिडिल होंगी. एसी चेयर कार में भी चार सीटें होंगी.
तो वहीं वंदे भारत ट्रेनों में भी दिव्यांग जनों के लिए कोटे के तहत चार सीटें रिजर्व होंगी. रेल मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार आठ कोच वाली ट्रेन में C1 और C7 कोच में अलग से बनाई गई दो सीटें रिजर्व होंगी(सीट नंबर 40 ). तो वहीं 16 डिब्बों वाली ट्रेनों में C1 और C14 में सीटें उपलब्ध होंगी.
जरूरी होगा यूनिक आइडेंटिफिकेशन कार्ड
भारतीय रेलवे द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी पीडब्ल्यूडी कोटे के तहत वही यात्री टिकट बुक कर सकेंगे. जिनके पास सरकार द्वारा जारी किया गया यूनिक आइडेंटिटी कार्ड होगा. ऑनलाइन टिकट बुक करते समय उस कार्ड की डिटेल्स डालना जरूरी होगा.
ताकि इस सुविधा का दुरुपयोग ना किया जा सके. तो वही रेलवे के बुकिंग काउंटर पर टिकट बुक करते वक्त भी यूनिक आइडेंटिटी कार्ड दिखाना होगा. या फिर सरकार द्वारा दिया गया और कोई डिसेबिलिटी कार्ड दिखाना होगा
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