Sidhi News: सीधी DEO ने 4 संविदा शिक्षकों को नौकरी से हटाने के दिए आदेश,सभी आरोपियों की हो सकती है गिरफ्तारी

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Sidhi News: सीधी DEO ने 4 संविदा शिक्षकों को नौकरी से हटाने के दिए आदेश,सभी आरोपियों की हो सकती है गिरफ्तारी




Sidhi News: सीधी DEO ने 4 संविदा शिक्षकों को नौकरी से हटाने के दिए आदेश,सभी आरोपियों की हो सकती है गिरफ्तारी
 



सीधी-
जिले के जनपद पंचायत रामपुर नैकिन से नियुक्त किए गए चारों फर्जी संविदा शिक्षकों को नौकरी से हटाने की कार्यवाही शुरू हो गई है। जिला शिक्षा अधिकारी सीधी ने चर्चित फर्जी संविदा शिक्षक नियुक्ति मामले में सभी को सेवा से पृथक करने का आदेश जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को भेज दिया गया है। जिला शिक्षा अधिकारी ने कहा है कि शिक्षा गारंटी केवटान रतवार, संकुल केन्द्र शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खड्डी के संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 राजेश कुमार साहू ग्राम कोष्ठा, कुमारी विभा शर्मा पिता तुलसी दास शर्मा ग्राम गड़हरा विकासखण्ड रामपुर नैकिन, शासकीय प्राथमिक शाला भरतपुर के संविदा शिक्षक वर्ग-3 सतीश कुमार पाण्डेय, शासकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय ममदर संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 दीपा पाण्डेय की नियुक्ति आदेश को निरस्त कर सेवा से पृथक किया जाए। यह कार्यवाही उच्च न्यायालय जबलपुर के याचिका क्रमांक 14753/2018 याचिकाकर्ता वीरेन्द्र सिंह परिहार अधिवक्ता अर्जुन नगर सीधी के पारित निर्णय दिनांक 7 मार्च 2024 के तारतम्य में किया जाना है। पत्र में कहा गया है कि कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के प्रकरण के द्वारा संबंधित संविदा शाला शिक्षक वर्ग-3 के पद पर की गई नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त कर अनावेदकगणों को नियुक्ति दिनांक से अब तक भुगतान किए गए वेतन भत्ते मय ब्याज राजस्व वसूली की भांति वसूल किए जाने का आदेश दिए गए हैं। साथ ही नियमों के विपरीत अवैध नियुक्ति करने से भर्ती प्रक्रिया में संलग्र तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रामपुर नैकिन, जिला शिक्षा अधिकारी सीधी, विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी रामपुर नैकिन, तत्कालीन अध्यक्ष शिक्षा समिति रामपुर नैकिन समेत भर्ती प्रक्रिया में संलग्न अधिकारियों-कर्मचारियों ने अपनी अधिकारिता से परे जाकर नियुक्ति प्रदान कर शासन को आर्थिक क्षति भी पहुंचाई।अनावेदक गणों के साथ मिलकर अभिलेखों में हेरा-फेरी, कूटरचना और धोखाधड़ी किए जाने के आरोप में संबंधितों के विरुद्ध पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए गए थे। इसके परिपालन में रामपुर नैकिन थाना में एफआईआर भी दर्ज किया जा चुका है।
 


सभी आरोपियों की हो सकती है गिरफ्तारी
 

जिले के जनपद पंचायत रामपुर नैकिन में फर्जी शिक्षाकर्मी की भर्ती को रीवा कमिश्रर ने निरस्त कर सभी आरोपियों के खिलाफ रामपुर नैकिन थाने में आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया गया था। किंतु मामले के सभी आरोपी हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत कराकर पुलिस की विवेचना में सहयोग नहीं करते थे। इसके कारण 4 साल से पुलिस की विवेचना लटकी हुई थी। उक्त शिक्षाकर्मी घोटाले को लेकर जिले के वरिष्ट अधिवक्ता वीरेन्द्र सिंह परिहार के द्वारा उच्च न्यायालय में 14753/2018 याचिका दायर की गई थी। जिसमें हालहि में हाईकोर्ट ने फर्जी तरीके से शिक्षक बने चारों शिक्षकों की नियुक्तियां निरस्त कर दी गई और उक्त मामले के सभी आरोपियों की अग्रिम जमानत निरस्त करते हुए सभी के खिलाफ कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए थे। बताया गया है कि जनपद पंचायत रामपुर नैकिन के तत्कालीन उपाध्यक्ष राकेश पाण्डेय के द्वारा वरिष्ट अधिकारियों की मिलीभगत से चार युवाओं को फर्जी तरीके से शिक्षाकर्मी बना दिया गया था। जिस पर कमिश्रर रीवा ने उक्त नियुक्तियों को निरस्त करते हुए तत्कालीन प्रभारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पीआर पड़वार, तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी राय सिंह, तत्कालीन शिक्षा अधिकारी रमाशंकर मिश्रा, तत्कालीन बीईओ मानसिंह उइके, लिपिक कुमुद शुक्ला, तत्कालीन जनपद उपाध्यक्ष राकेश पाण्डेय के खिलाफ पुलिस प्रकरण दर्ज करानें के निर्देश दिए थे। कमिश्रर के निर्देश के बाद एसडीएम चुरहट के द्वारा थाना रामपुर नैकिन में अपराध क्रमांक 0437/2019, अपराध क्रमांक 420, 467, 468, 471, 409, 34 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

शामिल अधिकारियों से होगी वसूली:


जिला शिक्षा अधिकारी सीधी द्वारा संयुक्त संचालक लोक शिक्षण रीवा को पत्र भेजकर कहा गया है कि चार संविदा शिक्षकों की फर्जी नियुक्ति में शामिल अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसमें भरतपुर विद्यालय के सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक ज्ञानेन्द्र कुमार खरे, ममदर विद्यालय के शिक्षक प्रभाशंकर मिश्र, खड्डी विद्यालय के तत्कालीन शिक्षक मोहनलाल साकेत, भरतपुर विद्यालय के प्रधानाध्यापक राजकुमार साकेत के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की जाए।
वहीं सक्षम अधिकारी के माध्यम से आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। साथ भरतपुर विद्यालय के लिपिक उमाशंकर द्विवेदी, खड्डी विद्यालय के शिक्षक विनोद कुमार हलवा, खड्डी विद्यालय की लेखापाल श्यामा देवी को निलंबित करने का प्रस्ताव किया गया है।

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