Indian Railway: ट्रेन में यात्रा करने से पहले जान लें यह जरूरी नियम,1 अप्रैल से बदल जाएगा नियम

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Indian Railway: ट्रेन में यात्रा करने से पहले जान लें यह जरूरी नियम,1 अप्रैल से बदल जाएगा नियम



Indian Railway: ट्रेन में यात्रा करने से पहले जान लें यह जरूरी नियम,1 अप्रैल से बदल जाएगा नियम


Indian Railway News: तकनीक का हाथ पकड़ कर तेजी से विकसित होती दुनिया के साथ भारत ने डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में जबरदस्त महारत हासिल की है. अब रेलवे भी इसी तकनीक को 1 अप्रैल से लागू करने जा रहा है.
इससे एक तरफ यात्रियों को भुगतान में सुविधा होगी तो दूसरी ओर रेलवे में यात्रियों से होने वाली अवैध वसूली के आरोपों पर भी विराम लगेगा. अगर आप भी ट्रेन में यात्रा करते हैं तो यह खबर आपके लिए है. चलिए हम आपको बताते हैं कि 1 अप्रैल से रेलवे में क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है.

क्यूआर कोड स्कैन कर खरीद सकेंगे जनरल टिकट 

यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भारतीय रेलवे अगले महीने की पहली तारीख से ही पेमेंट के क्षेत्र में बड़ा बदलाव करने जा रही है. ऑनलाइन भुगतान को बढ़ावा देने के लिए रेलवे क्यूआर कोड स्कैनर की शुरुआत कर चुकी है. 
रेलवे की इस नई सेवा में लोग रेलवे स्टेशन पर मौजूद टिकट काउंटर पर क्यूआर कोड के जरिए भी भुगतान कर जनरल टिकट भी खरीद सकेंगे. इसमें Paytm, Google Pay और Phone Pay जैसे प्रमुख UPI मोड के जरिए भुगतान किया जा सकता है.

ऑनलाइन जमा कर सकते हैं जुर्माना 


इसके अलावा डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए रेलवे खाने से लेकर टिकट, जुर्माने और पार्किंग तक सभी जगह क्यूआर कोड स्कैनर की सुविधा शुरू कर रहा है. इस सुविधा के शुरू होने से जो यात्री बिना टिकट के यात्रा करते पकड़े जाएंगे, वे रेलवे स्टाफ के पास मौजूद विशेष डिवाइस के क्यूआर कोड स्कैन कर जुर्माना भर सकेगा.
रेलवे के इस कदम से पैसेंजर को सुविधा होगी. साथ ही बिना टिकट यात्रा करते पकड़े जाने पर यात्री जुर्माना भी भर सकेंगे और जेल जाने से बच सकेंगे. इसके लिए रेलवे चेकिंग स्टाफ को हैंड हेल्ड टर्मिनल मशीन दिया गया है. टिकट चेकिंग स्टाफ के पास हैंड हेल्ड टर्मिनल मशीनें भेजी जा चुकीं हैं. इन मशीनों के जरिए टीटी किसी भी यात्री से जुर्माना वसूल सकेंगे.

इन जगहों पर भी शुरू होगी ऑनलाइन भुगतान

क्यूआर कोड स्कैन कर डिजिटल पेमेंट की इस सुविधा से रेलवे सिस्टम में पार्दर्शिता आएगी. साथ ही टिकट चेकिंग स्टाफ पर लगने वाले वसूली के आरोप भी कम होंगे. इसे और अधिक बढ़ावा देने के लिए रेलवे आने वाले समय में टिकट काउंटर, पार्किंग, फूड काउंटर्स पर भी क्यूआर कोड लगाएगा. कई जगहों पर इसकी शुरुआत भी पहले से हो चुकी है.


आज हम अपनी IRCTC रूल्स सीरीज में आपको ऐसे ही कुछ नियमों के बारे में बता रहे हैं। आज हम बात करेंगे रात 10 बजे के बाद ट्रेनों में लागू होने वाले नियमों के बारे में, इसमें बताया गया है कि यात्रियों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं...
रात 10 बजे के बाद ट्रेन से यात्रा करते समय कई नियमों का पालन करना होता है, ये नियम सिर्फ यात्रियों के लिए नहीं बल्कि टीटीई के लिए भी हैं। रेलवे की ओर से ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि यात्रियों को ट्रेन में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े. 

रात 10 बजे के बाद न करें यह काम


रात 10 बजे के बाद ट्रेन में एक नाइट लाइट को छोड़कर सभी लाइटें बंद कर देनी चाहिए ताकि अन्य यात्रियों को कोई असुविधा न हो। यह नियम इसलिए बनाया गया है ताकि यात्री आराम से सो सकें। इसके अलावा अगर आप समूह में यात्रा कर रहे हैं तो रात 10 बजे के बाद ऊंची आवाज में बात नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर मुकदमा हो सकता है। मध्य बर्थ वाला यात्री इस दौरान अपनी सीट खोल सकता है, निचली बर्थ उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकती।

टीटीई के लिए भी नियम 


इसके अलावा ट्रेन में रात 10 बजे के बाद खाना नहीं परोसा जाता है, अगर आप रात में खाना चाहेंगे तो हो सकता है कि आपको खाना न मिले. आप ई-कैटरिंग सेवाओं की सुविधा का लाभ उठा सकते हैं, जिसके माध्यम से आप ट्रेन में अपने भोजन या नाश्ते का प्री-ऑर्डर कर सकते हैं। यहां तक कि टीटीई भी रात 10 बजे के बाद लोगों को टिकट चेक करने के लिए परेशान नहीं कर सकता. हालाँकि, जिन यात्रियों ने रात में अपनी यात्रा शुरू की है, उन्हें अपने टिकट के संबंध में पूछताछ का सामना करना पड़ सकता है।

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