लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य मोहम्मद कासिम आतंकवादी घोषित, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने किया ऐलान
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को लश्कर-ए-तैयबा के सदस्य मोहम्मद कासिम गुज्जर उर्फ सलमान उर्फ सुलेमान को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत आतंकवादी के रूप में नामित किया है.
पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर कासिम गुज्जर फिलहाल रह रहा है. मंत्रालय ने एक अधिसूचना के माध्यम से घोषणा की कि जम्मू के रियासी जिले के अंगराला का 32 वर्षीय स्थायी निवासी मोहम्मद कासिम देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचता रहा है और आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहा है.
बयान में कहा गया है कि मोहम्मद कासिम हथियारों, गोला-बारूद, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आईईडी) और नकदी को गिराने के लिए ड्रोन के स्थानों की पहचान करना, समन्वय करना, आपूर्ति करना और साथ ही सीमा पार से खेप पहुंचाने में शामिल रहा है.
मोहम्मद कासिम को MHA ने नामित किया आतंकी
The Modi government has declared the dreaded mastermind of several terror attacks Mohammad Qasim Gujjar alias Salman alias Suleman as a designated terrorist.
An operative of the Lashkar-e Taiba (LeT) Mohammad Qasim Gujjar has caused numerous deaths and injuries with terror…
मोहम्मद कासिम विभिन्न आतंकी हमलों और बम विस्फोटों में भी शामिल रहा है और वह इन आतंकी घटनाओं में कई लोगों की मौत और हमलों के लिए जिम्मेदार है
गृह मंत्रालय ने कहा कि आतंकी गतिविधियों के क्षेत्रों को व्यापक बनाने के लिए, मोहम्मद कासिम सोशल मीडिया और अन्य ऑनलाइन एन्क्रिप्टेड संचार अनुप्रयोगों सहित विभिन्न माध्यमों से भर्ती और कट्टरपंथ द्वारा नए आतंकी मॉड्यूल बनाने में शामिल रहा है.
आतंकवाद को बढ़ावा देने का आरोप
मोहम्मद कासिम के आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप के तहत गृह मंत्रालय का कहना है कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (ए) के तहत यह कार्रवाई की है और उसे आतंकी नामित किया गया है.
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