सीधी जिले के राज्य प्रशासनिक अधिकारियों का कार्य विभाजन आदेश जारी
सीधी ,
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी साकेत मालवीय ने आदेश
जारी कर प्रशासनिक कार्य सुविधा के दृष्टि से डिप्टी कलेक्टर के मध्य कार्य विभाजन
किया गया है जो कि आगामी आदेश पर्यन्त तक प्रभावशील होगा.
जारी
आदेशानुसार श्री प्रशान्त कुमार त्रिपाठी (राप्रसे) डिप्टी कलेक्टर उपखण्ड
मजिस्ट्रेट सिहावल होंगे. इस हैसियत से तहसील सिहावल/बहरी में स्थित पुलिस थानों
से संबंधित दाण्डिक प्रकरणों की सुनवाई व निपटारा करेंगे जिनमें उपखण्ड मजिस्ट्रेट
द्वारा आदेश पारित किया जाना आवश्यक हो. प्रेस एवं पुस्तक
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अंतर्गत घोषणाओं पर कार्यवाही करना,
पुलिस एक्ट की धारा 25 के तहत लावारिस सम्पत्तियों का निराकरण करेंगें. वे अपने अनुविभाग अंतर्गत कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु
उत्तरदायी होंगे. राजस्व अंतर्गत वे उपखण्ड अधिकारी सिहावल की हैसियत से
तहसील/बहरी से संबंधित राजस्व प्रकरणों तथा कार्यों का निवर्तन करेंगे. वे पंजीयक पब्लिक ट्रस्ट सिहावल होंगे एवं इस हैसियत से
तहसील सिहावल/बहरी से संबंधित कार्यों का सम्पादन करेंगे. विविध अंतर्गत वे सिहावल तहसील/बहरी के लिए भू-अर्जन
अधिकारी होंगे. वे अपने क्षेत्राधिकार में म.प्र. लोक परिसर बेदखली
अधिनियम के अंतर्गत सक्षम अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे. वे अपने उपखण्ड के लिए प्रोटोकाॅल अधिकारी होंगे एवं भ्रमण
पर आने वाले विशिष्ट व्यक्तियों एवं उच्च अधिकारियों के आगमन पर शिष्टाचार एवं
सत्कार की व्यवस्था स्वयं सुनिश्चित करेंगे. वे अपने अनुविभाग
अंतर्गत समस्त विकास कार्यों का पर्यवेक्षण एवं नियंत्रण करेंगे. म.प्र. कृषि खातों की अधिकतम सीमा अधिनियम के तहत
कार्यवाही करेंगे. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने
वाले अन्य कार्यों का सम्पादन करेंगे.
इसी प्रकार श्री शिव प्रकाश मिश्रा (राप्रसे) डिप्टी कलेक्टर को कार्यालय कलेक्टर सीधी में पदस्थ किया गया है तथा वे सामान्य, कार्यालय अधीक्षक, स्टेशनरी, राहत/जनसंपर्क निधि, आवक जावक, प्रतिलिपि शाखा, सामान्य प्रभिलेखागार, ज्यूडिशल, संस्थागत वित्त, अल्प बचत, राजस्व शाखा, पशु संग्रणना, तकाबी एवं पशु क्रूरता निवारण संबंधी समस्त कार्य के प्रभारी अधिकारी होंगे. तथा सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी होंगे तथा समस्त विभागों के साथ समन्वय कर प्रभावी ढंग से लागू करायेगे एवं विभागों की मासिक प्रगति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे. कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर सौंपे जाने वाले अन्य कार्यों का सम्पादन करेंगे।
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