Arvind Kejriwal Arrest:अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका, HC ने ED से 2 अप्रैल तक मांगा गया जवाब
Arvind Kejriwal Arrest: दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट से अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिमांड और चार दिन बढ़ा दी है।
ED ने सुनवाई के दौरान सात दिन की रिमांड मांगी थी। ED की तरफ से ASG एसवी राजू और जोएब हसन पेश हुए। वहीं केजरीवाल की तरफ से एडवोकेट रमेश गुप्ता ने दलील दीं।
ASG एसवी राजू ने सुनवाई शुरू होने के बाद कहा कि केजरीवाल का बयान दर्ज किया गया। वे सवालों के सीधे-सीधे जवाब नहीं दे रहे हैं। जो डिजिटल डेटा मिला है, उसका विश्लेषण किया जा रहा है।
आमने-सामने बैठा कर दर्ज करने हैं बयान
ED ने सुनवाई के दौरान कहा कि कुछ लोगों को गोवा से बुलाया गया है। इन लोगों और मुख्यमंत्री को आमने-सामने बैठाकर बयान दर्ज कराना है।
ईडी ने हिरासत के लिए नई अर्जी में कहा कि हिरासत में पूछताछ के दौरान पांच दिन तक मुख्यमंत्री के बयान दर्ज किए गए और वह जवाब देने में टालमटोल कर रहे थे। ईडी ने कहा कि हिरासत के दौरान तीन और लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं।
ईडी ने रिमांड मांगते हुए कहा कि एक मोबाइल फोन, जो गिरफ्तार किए गए शख्स की पत्नी से जुड़ा है, उस से डेटा निकाला गया है और उसका विश्लेषण किया जा रहा है। हालांकि, 21.03.2024 को अरविंद केजरीवाल के परिसर में तलाशी के दौरान जब्त किए गए 4 और डिजिटल डिवाइस, जो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति से जुड़े थे, उनका डेटा अभी तक नहीं निकाला जा सका है, क्योंकि गिरफ्तार व्यक्ति ने अपने वकीलों से परामर्श करने के बाद पासवर्ड/लॉगिन क्रेडेंशियल देने के लिए और समय मांगा है।
'केजरीवाल जांच सहयोग नहीं कर रहे'
ASG राजू ने कहा, "केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे है। वो सवालों के सीधे-सीधे जवाब नहीं दे रहे है।" इसके बाद ED ने केजरीवाल की 7 दिनो की रिमांड मांगी।
ED ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री जानबूझकर पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड भी नहीं दिया है।
इस दौरान कोर्ट में अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने खुद ही अपना पक्ष रखा और अपनी गिरफ्तारी को गैर-कानूनी और AAP पार्टी को खत्म करने की साजिश बताई।
ED को 2 अप्रैल तक दाखिल करना होगा जवाब
ED की ओर से पेश हुए एएसजी एसवी राजू ने कहा कि उन्हें याचिका की कॉपी मंगलवार को ही दी गई थी. उन्हें एप्लीकेशन के साथ-साथ रिट याचिका में जवाब दाखिल करने के लिए समय चाहिए. जिसके बाद हाईकोर्ट ने ED को जवाब दाखिल करने के लिए 2 अप्रैल की डेडलाइन दी है.
ED ने केजरीवाल को भेजे थे 9 बार समन
शराब नीति केस में अरविंद केजरीवाल को ED ने पूछताछ के लिए 9 बार समन भेजा था. केजरीवाल ने आठवें समन तक का कोई जवाब नहीं दिया था और न ही वो ED के सामने पेश हुए थे. 17 मार्च को भेजे गए नौवें समन को केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी और गिरफ्तारी को लेकर प्रोटेक्शन मांगा था. हालांकि, हाईकोर्ट ने 21 मार्च को हुई सुनवाई में अरविंद केजरीवाल को कोई संरक्षण देने से इनकार कर दिया था.
केजरीवाल पर क्या है आरोप?
दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय की टीम केसीआर की बेटी के. कविता को हिरासत में लेकर लगातार पूछताछ कर रही है. ईडी की टीम ने बयान जारी किया है. इसमें एजेंसी ने शराब नीति घोटाला केस में गिरफ्तार के. कविता के साथ अरविंद केजरीवाल का भी नाम लिया है. प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने दावा किया कि के. कविता ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर शराब नीति में बदलाव करवाए.
केजरीवाल को कब-कब जारी हुआ समन?
शराब नीति केस में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को इस साल 17 मार्च को नौवां समन भेजा था. उससे पहले दिल्ली के सीएम को 27 फरवरी को आठवां, 26 फरवरी को सातवां, 22 फरवरी को छठा, 2 फरवरी को पांचवां, 17 जनवरी को चौथा, 3 जनवरी को तीसरा समन जारी किया गया था. वहीं, 2023 में 21 दिसंबर को दूसरा और 2 नवंबर को पहला समन जारी हुआ था.
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