MP News: BSP की पूर्व विधायक को तीन महीने की जेल, इस मामले में सुनाई सजा

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MP News: BSP की पूर्व विधायक को तीन महीने की जेल, इस मामले में सुनाई सजा



MP News: BSP की पूर्व विधायक को तीन महीने की जेल, इस मामले में सुनाई सजा



Former BSP MLA Rambai will go to jail

Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश में बीएसपी (BSP) की चर्चित नेता और पथरिया की पूर्व विधायक रामबाई (Rambai Parihar) परिहार को जबलपुर (Jabalpur) की एमपी-एमएलए विशेष अदालत (MP-MLA Special Court) ने दमोह कलेक्टर से अभद्रता के मामले में तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई है.

Former BSP MLA Rambai will go to jail:-

एमपी-एमएलए न्यायालय की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट विश्वेश्वरी मिश्रा ने उन्हें एक अन्य मामले में भी तीन महीने की सजा अलग से सुनाई है.

दरअसल बहुजन समाज पार्टी की विधायक रहीं रामबाई परिहार ने दमोह के तत्कालीन कलेक्टर डॉ एस कृष्णा चैतन्य के साथ अभद्रता की थी. इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था. इस मामले में कलेक्टर की गवाही के बाद जबलपुर की एमपी-एमएलए की विशेष अदालत ने रामबाई को तीन महीने जेल की सजा सुनाई है. इसके अलावा दमोह जिले में ही बिजली कर्मचारी के साथ मारपीट और धमकी देने के एक मामले में भी अदालत ने रामबाई को अलग से तीन महीने जेल की सजा दी है.

Former BSP MLA Rambai will go to jail

कलेक्टर के साथ की थी अभ्रदता


विशेष लोक अभियोजक अजय कुमार जैन के मुताबिक मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से वह वायरल वीडियो भी एमपी-एमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया, जिसमें रामबाई परिहार दमोह के तत्कालीन कलेक्टर डॉक्टर एस कृष्णा चैतन्य के साथ अभद्रता करती नजर आ रही थीं. एमपी एमएलए कोर्ट ने वायरल वीडियो और तत्कालीन कलेक्टर डॉक्टर एस कृष्णा चैतन्य और अन्य गवाहों के बयानों के बाद पूर्व विधायक रामबाई सिंह परिहार को तीन महीने के कारावास की सजा सुनाई है.


Former BSP MLA Rambai will go to jail:-
पहले भी कोर्ट से मिली थी सजा


मामले की सुनवाई के दौरान जबलपुर के एमपी-एमएलए न्यायालय की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट विश्वेश्वरी मिश्रा ने कहा कि कलेक्टर और विधायक दोनों ही लोक सेवक होते हैं. एक विधायक के तौर पर लोक सेवक का इस तरह का आचरण अशोभनीय है. यह अपराध की श्रेणी में आता है. इस टिप्पणी के साथ विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पूर्व विधायक रामबाई सिंह परिहार को सजा सुनाई है. बता दें एमपी-एमएलए कोर्ट की विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट विश्वेश्वरी मिश्रा ने कुछ दिनों पहले दमोह जिले की पथरिया की पूर्व विधायक रामबाई परिहार को कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई थी. राम बाई के साथ दो अन्य आरोपियों को धारा 186 के तहत कोर्ट उठने की सजा के साथ 500-500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है.

क्या है पूरा मामला?


मजिस्ट्रेट ने यह हिदायत भी दी है कि अगर भविष्य में दोबारा इस तरह की हरकत की गई तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी. साल 2018 में कलेक्टर के आदेश पर कृषि उपज मंडी बटियागढ़ में किसानों की दलहन फसल चना, मसूर और सरसों की खरीदी समिति के द्वारा कराई जा रही थी.फसल की खरीदी के दौरान रामबाई परिहार अपने साथियों के साथ पहुंची और किसानों को भड़काते हुए अवैध रूप से ट्रैक्टर को मंडी में प्रवेश करा दिया. उन्होंने रोड पर जाम लगवा दिया था, जिससे शासकीय काम बाधित हुआ था. इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके एमपी-एमएलए कोर्ट में चालान पेश किया गया था.


Former BSP MLA Rambai will go to jail

दोनों ही मामलों में मौके पर लोगों ने खूब वीडियो फुटेज बनाए थे। विधायक रामबाई के समर्थकों और मीडिया ने इन्हें खूब वायरल भी किया था। हंगामे और अभद्रता के मूल फुटेज और गवाहों की गवाही को कोर्ट ने अहम माना और रामबाई को दोनों ही मामलों में तीन-तीन माह की सजा सुनाई है।

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