Budget 2024 Income Tax Relief: 1 करोड़ टैक्सपेयर्स को 25 हजार रुपये बचाने का मिला मौका, जाने कैसे मिलेगी छूट

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Budget 2024 Income Tax Relief: 1 करोड़ टैक्सपेयर्स को 25 हजार रुपये बचाने का मिला मौका, जाने कैसे मिलेगी छूट



Budget 2024 Income Tax Relief: 1 करोड़ टैक्सपेयर्स को 25 हजार रुपये बचाने का मिला मौका, जाने कैसे मिलेगी छूट



 Budget 2024 Income Tax Relief: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने बजट 2024 (Budget 2024) पेश करते हुए टैक्सपेयर्स को भले ही कोई बड़ी राहत नहीं दी है, लेकिन उनकी एक घोषणा ने कम से कम 1.13 करोड़ लोगों की टैक्स से जुड़ी एक बड़ी परेशानी दूर कर दी है.

यह परेशानी इनकम टैक्स विभाग के साथ चल रहे सालों से लंबित विवादों की है, जिसमें वित्त मंत्री ने डायरेक्ट टैक्स से जुड़े करीब 1.13 करोड़ लंबित विवाद वापस लेने का ऐलान किया है. इससे इन लोगों में से हर एक को करीब 25,000 रुपये की बचत होगी. हालांकि यह फैसला सरकार को करीब 3,500 करोड़ रुपये के राजस्व पर दावा छोड़ने के लिए मजबूर करेगा. आइए आपको बताते हैं कि इसका लाभ किसे मिलेगा और ये छूट कैसे ली जा सकेगी.


 Budget 2024 Income Tax Relief: 

 मामलों में मिलेगी छूट

बजट भाषण के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने स्पष्ट किया है कि लंबित टैक्स विवादों में किन्हें छूट मिलेगी. मल्होत्रा ने बताया कि इस समय करीब 2.68 करोड़ टैक्स डिमांड लंबित हैं, जिनकी कुल रकम 35 लाख करोड़ रुपये बैठती है. इन 2.68 करोड़ डिमांड में से 2.1 करोड़ मामले ऐसे हैं, जिनकी रकम 25,000 रुपये से भी कम है. इनमें से कुछ मामले बेहद पुराने हैं. यहां तक कि साल 1962 तक के भी मामले लंबित हैं. इनमें से बहुत सारे मामले महज सिस्टेमैटिक इश्यू के कारण नहीं सुलझ पाए हैं. इनमें 58 लाख मामले 2009-10 तक के हैं और 53 लाख मामले 2010-11 से बाद के हैं. उन्होंने बताया कि इन्हीं मामलों को वापस लेने की छूट दी जा रही है, जो करीब 3,500 करोड़ रुपये के बराबर है.


 Budget 2024 Income Tax Relief

कैसे मिलेगी छूट?

उत्तर प्रदेश शासन के हॉर्टीकल्चर विभाग व एमएसएमई विभाग के सलाहकार चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्थ माहेश्वरी के मुताबिक, इस नए टैक्स नियम से करीब 1 करोड़ लोगों को लाभ होगा. यदि आपके ऊपर कोई भी डायरेक्ट टैक्स का मामला वित्त वर्ष 1962 से 2009-10 तक के बीच का लंबित है तो आपका टैक्स माफ हो जाएगा और यह मामला खत्म हो जाएगा. हालांकि यह छूट केवल 25,000 रुपये तक के बकाया टैक्स मामले में ही मिलेगी. CA माहेश्वरी के मुताबिक, यदि लंबित टैक्स विवाद साल 2010-11 से 2014-15 के बीच का है तो आपको यह छूट 10,000 रुपये की ही मिलेगी यानी यदि आपके ऊपर टैक्स बकाया 10,000 रुपये या उससे कम हो तो आपको एक भी रुपया नहीं चुकाना होगा और आपका केस बंद हो जाएगा.

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