गेंहू उपार्जन के लिए एमपी ऑनलाइन कियोस्क समेत इन जगहों पर करवा सकते हैं पंजीयन

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गेंहू उपार्जन के लिए एमपी ऑनलाइन कियोस्क समेत इन जगहों पर करवा सकते हैं पंजीयन



Sidhi News: गेंहू उपार्जन के लिए एमपी ऑनलाइन कियोस्क समेत इन जगहों पर करवा सकते हैं पंजीयन



संबंधित संस्था को किसान पंजीयन केन्द्र के रूप में कार्य करने पोर्टल पर करना होगा आवेदन 


सीधी
  कलेक्टर साकेत मालवीय ने जानकारी देकर बताया कि खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 अंतर्गत समर्थन मूल्य पर गेंहू उपार्जन हेतु पंजीयन के संबंध में राज्य शासन द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश दिए गए हैं। किसानों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए संशोधित पंजीयन व्यवस्था अंतर्गत समिति द्वारा संचालित पंजीयन केन्द्रों के अतिरिक्त सशुल्क व्यवस्था अंतर्गत एमपी ऑनलाइन कियोस्क, काॅमन सर्विस सेन्टर (सीएससी) साइबर कैफे एवं लोकसेवा केन्द्रों पर भी पंजीयन की सुविधा दी गई है, जिनकी प्रक्रिया निर्धारित की गयी है।

 इच्छुक एमपी ऑनलाइन कियोस्क, काॅमन सर्विस सेन्टर (सीएससी) साइबर कैफे एवं लोकसेवा केन्द्र संचालक सर्वप्रथम ई- उपार्जन पोर्टल पर रबी विपणन वर्ष 2024-25 में अन्य माध्यमों से पंजीयन विकल्प पर किल्क करनें जिला एवं तहसील का चयन कर केन्द्र के प्रकार का चयन करें। संबंधित संस्था को किसान पंजीयन केन्द्र के रूप में कार्य करने हेतु पोर्टल पर निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा, जिसमें संस्था संचालक एवं आपरेटर को पंजीयन करना होगा। पंजीयन में संस्था का नाम, पंजीयन क्रमांक तथा संचालनकर्ता का नाम, पता, मोबाइल नम्बर, आधार नम्बर, ई-मेल आदि विवरण दर्ज करना होगा साथ ही संचालनकर्ता एवं आपरेटर का ईकेवाईसी भी होगा। संबंधित संस्था का पंजीयनध्प्राधिकार पत्र की प्रति स्केन कर अपलोड करनी होगी। उक्तानुसार प्राप्त आवेदन की स्वीकृत जिला आपूर्ति अधिकारी जिला सीधी की जाने के उपरांत पोर्टल पर आवेदक पंजीयन का कार्य प्रारम्भ कर सकेंगे। संचालनकर्ता द्वारा पंजीयन का कार्य शासन द्वारा दिए गये निर्देशों का पालन करते हुए किया जावेगा। प्रत्येक पंजीयन की अधिकतम शुक्ल 50 रूपये प्रति पंजीयन निर्धारित है। पारदर्शिता सुनिश्चित रखने हेतु प्रत्येेक स्थापित पंजीयन केन्द्र पर निर्धारित प्रारूप में बैनर लगाया जाना व शुल्क राशि का बिल संबंधित कृषक को दिया जाना आवश्यक होगा। 

 उन्होने कृषकों के पंजीयन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उक्त निर्देशों का पालन करते हुए संबंधित एमपी ऑनलाइन कियोस्क, काॅमन सर्विस सेन्टर (सीएससी) साइबर कैफे एवं लोकसेवा केन्द्र संचालकों से अधिक से अधिक मात्रा में एवं न्यूनतम पंजीयन शुल्क के प्रस्ताव सहित पंजीयन केन्द्र स्थापना हेतु आवेदन प्राप्त कर स्थापित किए जाने हेतु अनुशंसा सहित केन्द्रों की सूची जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय को दिनांक 04.02.2024 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं जिससे आगामी कार्यवाही की जा सके।

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