Sidhi News:मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को दिया गया नामांकन पत्र के संबंध में प्रशिक्षण
उम्मीदवार को नामांकन पत्र के साथ जमा करना होगा शपथ पत्र
सीधी जिले के चार विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव की अधिसूचना 21 अक्टूबर को जारी की जायेगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दखिल करने प्रक्रिया आरंभ होगी। जिला मुख्यालय सीधी में कलेक्ट्रेट कार्यालय में चारों विधानसभा क्षेत्रों चुरहट, सीधी, सिहावल एवं धौहनी के लिए नामांकन पत्र दाखिल किये जाएंगे। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को नामांकन पत्र दाखिल करने के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया।
प्रशिक्षण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे ने कहा कि सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल आयोग द्वारा जारी निर्देशों का अध्ययन कर लें तथा आयोग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवश्यक अभिलेखों एवं शपथ पत्र के साथ ही नामांकन पत्र प्रस्तुत करें। नामांकन पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग आफीसर कक्ष में उम्मीदवार सहित केवल 5 व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी। नामांकन पत्र के साथ उम्मीदवार को शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
प्रशिक्षण में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही तथा मास्टर ट्रेनर डॉ ए के त्रिपाठी एवं डॉ के बी सिंह ने नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया की बिन्दुवार जानकारी दी। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र के साथ शपथ पत्र देना अनिवार्य है। शपथ पत्र में उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, बैंकों में जमा राशि, चल-अचल सम्पत्ति, आपराधिक रिकार्ड तथा परिवार के सदस्यों की परिसम्पत्तियों एवं देनदारियों का विवरण देना आवश्यक है। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के उम्मीदवार के लिए केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होगी। अन्य दलों के उम्मीदवारों एवं निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए 10 प्रस्तावक होना आवश्यक है। प्रस्तावक उसी विधानसभा क्षेत्र का होना चाहिए जिसके लिए उम्मीदवार ने नामांकन पत्र दाखिल किया है।
प्रशिक्षण में बताया गया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 की उपधारा 6 के अधीन एक ही निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा उसकी ओर से अधिकतम केवल 4 नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि एक ही अभ्यर्थी एक ही निर्वाचन क्षेत्र के लिये 4 सेट से अधिक नामांकन पत्र दाखिल न करें। यदि कोई अभ्यर्थी इस संख्या से अधिक नामांकन पत्र प्रस्तुत करना चाहता है तो ऐसा नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। विधि के उपबंधों के तहत न तो अभ्यर्थी को 4 से अधिक नामांकन पत्र प्रस्तुत करने का अधिकार है और न ही रिटर्निंग ऑफीसर को स्वीकार करने का अधिकार है। चार सेट नामांकनो को एक साथ या पृथक-पृथक रूप से दाखिल किया जा सकता है।
प्रशिक्षण में मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों की ओर से सीपीएम से सुंदर सिंह बघेल, आप से प्रदीप सिंह, कांग्रेस से आकाश राज पाण्डेय, भाजपा से अमित प्रधान उपस्थित रहे। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों को आवेदन पत्र तथा शपथ पत्र की कॉपी भी उपलब्ध कराई गई।
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