MP News:रामनवमी पर हुए दंगों के आरोपी को केंद्रीय जेल में रखने के आदेश
खरगोन। रामनवमी पर हुए दंगे के साथ ही कई अपराधिक मामलों में गिरफ्तार किए गए शहर के मोहन टाकिज निवासी समीर उल्ला नसरुल्ला को ग्वालियर सेंट्रल जेल भेजे के आदेश जारी किए गए हैं। कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत यह आदेश जारी किए। उन्होंने इस तरह का आदेश लोक व्यवस्था बनाये रखने के प्रतिकूल किसी भी रीति से कार्य करने से रोकने के उद्देश्य से किया है।नसरूल्ला को आगामी तीन माह तक ग्वालियर की केंद्रीय जेल में भेजने के आदेश जारी किए हैं। आरोपित समीर उल्ला के विरूद्ध वर्ष 2016 से 2022 तक कई प्रकरण पंजीबद्ध किए गए है। कोतवाली प्रभारी बीएल मंडलोई ने बताया कि समीर उल्ला पर कभी सबसे अधिक 30 हजार रुपये ईनामी राशि घोषित हो चुकी है।आरोपी समीर उल्ला के खिलाफ खरगोन थाने में वर्ष 2016 में 324 व 506 भादवि, वर्ष 2017 में धारा 307, 147, 148, 149 भादवि में, 2017 में ही धारा 323, 342, 363, 364, 365, 368, 147, 149 भादवि सहित कई मामलों में अपराध दर्ज किए गए। इसके अलावा समीर पर 3 बार प्रतिबंधात्मक कार्रवाई भी की जा चुकी है।
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