सिनेमा हॉल में खाना मिलेगा सस्ता... GST काउंसिल में ये 4 बड़े फैसले,इस पर लगेगा 28% टैक्स
जीएसटी काउंसिल (GST Counsil) की 50वीं बैठक मंगलवार को संपन्न हुई. नई दिल्ली में विज्ञान भवन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और फैसले लिए गए.
इसमें वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी समेत राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र व राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल रहे. बैठक में लिए गए बड़े फैसलों की बात करें तो ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का निर्णय लिया गया है.
कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर IGST नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में आयोजित हुई इस बैठक में लिए गए अन्य बड़े फैसलों की बात करें तो काउंसिल ने जीएसटी ट्रिब्यूनल (GST Tribunal) के गठन को मंजूरी दी है. जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन होने से करदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी. ट्रिब्यूनल के बनने के बाद जीएसटी से जुड़े विवादों को आसानी से निपाटाया जा सकेगा. राजस्व सचिव ने कहा कि चार से छह महीने में ये काम करने लगेंगे.
इसके अलावा अब कैंसर की इंपोर्टेड दवा पर IGST नहीं लगाया जाएगा. बता दें पहले से उम्मीद जताई जा रही थी कि जीएसटी काउंसिल की इस बैठक में कैंसर की दवा Dinutuximab का इंपोर्ट सस्ता हो सकता है. बता दें कि फिलहाल इस पर 12 फीसदी IGST लगता है, जिसे काउंसिल ने घटकार जीरो कर दिया है. इस दवा का एक डोज 63 लाख रुपये का है.
गेमिंग-हॉर्स रेसिंग-कैसिनो पर 28% जीएसटी
वहीं गेमिंग, होर्स रेसिंग, कैसिनो की पूरी कीमत पर 28 फीसदी जीएसटी लगाया जाएगा. इसके अलावा गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर GST का शेयर कंज्यूमर स्टेट को भी मिलेगा, इस मामले पर भी सहमति बन गई है. बता दें मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा की अध्यक्षता वाले जीओएम (GoM) ने अपनी रिपोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने का प्रस्ताव दिया था. इस प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी गई है.
पीटीआई के मुताबिक, बैठक के बाद महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग को जीएसटी कानून के दायरे में लाया गया है. गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस का कोई मतलब नहीं है. जितना भी फेस वैल्यू है इस पर 28 फीसदी जीएसटी लगेगा.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी लगाने के फैसले के बारे में बताते हुए कहा कि इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा होने के बाद ये निर्णय लिया गया है. चर्चा के दौरान ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का आज के समय में प्रभाव कितना है और इसमें कितना रेवेन्यू जेनरेट हो सकता है. इन सभी पहलुओं पर हर राज्य के साथ चर्चा के बाद ये निर्णय लिया गया है. हमारा उद्देश्य इन्हें खत्म करना नहीं.
सिनेमाहॉल में फूड-बेवरेज पर GST घटाया
बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में जानकारी देते हुए राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने बताया कि सिनेमाहॉल में खाने-पीने के सामान पर GST कटौती का निर्णय लिया गया है. बैठक से पहले सिनेमा हॉल में मिलने वाले फूड एंड बेवरेज पर जीएसटी को 18 फीसदी से कम करके पांच फीसदी किए जाने का प्रस्ताव दिया गया था. काउंसिल की बैठक में इस प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी गई है. ये अब 5 फीसदी लगेगा, 18 फीसदी नहीं. इस फैसले के बाद अब फिल्मों के शौकीनों को सिनेमाहॉल में खाने-पीने के लिए ज्यादा जेब ढीली नहीं करनी होगी.
चार आइटम पर जीएसटी में कटौती
GST Council की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि चार आइटम पर GST में कटौती का फैसला लिया गया. इसके अलावा UNCOOKED आइटम पर जीएसटी को 18 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है. वहीं इमिटेशन, जरी धागा पर टैक्स को 12 फीसदी से कम करते हुए अब 5 फीसदी किया गया है. ऑटो सेक्टर को लेकर भी एक बड़ा फैसला लिया गया है इसके तहत वित्त मंत्री ने बताया SUV पर कहा कि सेडान कार पर 22 फीसदी Cess नहीं लगेगा.
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