Sidhi,Majhouli:शासन प्रशासन पर भारी पड़ रहा अतिक्रमणकारी,बेदखली आदेश के बाद भी नहीं हटाया जा सका अतिक्रमण
मझौली।
मामला मझौली उपखंड के ग्राम पंचायत महखोर के धनशेर गांव का है जहां गांव के समाजसेवी एडवोकेट अमरनाथ तिवारी एवं लोगों के अथक प्रयास से 65 वर्ष बाद विद्यालय एवं तालाब के लिए भूमि अधिग्रहित कर चिन्हित की गई रास्ते में अतिक्रमण कारी रोक के बाद भी रात्रि एवं अवकाश के दिनों में चिन्हाअंकित आम रास्ते में दीवाल खड़ी कर रास्ता अवरुद्ध कर रखा है। जबकि अतिरिक्त तहसीलदार उप तहसील मड़वास द्वारा न्यायालयीन पत्र जारी कर रास्ता खाली किए जाने को कहां गया था फिर भी अतिक्रमण कारी अपना अतिक्रमण निरंतर जारी रखा। बताया गया कि सन 1958 से संचालित यह विद्यालय पहुंच विहीन थी जिसके लिए समय-समय पर ग्रामीणों द्वारा शासन प्रशासन से मांग की जाती रही। जिसका समाचार भी प्रमुखता के साथ समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता रहा। जिसको संज्ञान में लेते हुए प्रशासन सक्रिय हुआ तथा मौके पर पहुंचे प्रधानमंत्री सड़क से तालाब होते हुए विद्यालय भवन तक शासकीय रास्ता चिन्हांकित करते हुए चूना डलवाया गया था तथा निर्माण कार्य पर रोक लगाते हुए रास्ता खाली करने को कहा गया था। लेकिन रोक के बाद भी अतिक्रमण कारी द्वारा रात्रि एवं अवकाश के दिनों में गृह निर्माण कर रास्ता अवरुद्ध किया गया है। अतिरिक्त तहसीलदार उप तहसील मड़वास द्वारा 248 के नोटिस जारी कर अतिक्रमण कारी को न्यायालय तलब किया जाकर अर्थदंड से दंडित किया गया था। फिर भी अतिक्रमणकारी द्वारा रास्ता खाली नहीं किया गया। बच्चों के विद्यालय आने जाने के लिए परेशानी खड़ी कर रखा है। उक्त विद्यालय के लिए आम रास्ता एवं दोनों तरफ नाली स्वीकृत है लेकिन बेदखली आदेश के 6 महीने पूरे होने को हैं फिर भी अतिक्रमण नहीं हटाया जा सका। जिस कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका। यहां अन्य कोई ऐसा रास्ता नहीं है जहां से होते हुए बच्चे विद्यालय तक पहुंच पाएं। बेदखली आदेश के 6 माह पूरे होने के बात भी अतिक्रमण ना हटाया जाना साबित करता है कि शासन प्रशासन पर अतिक्रमण कारी भारी पड़ रहा है। अतिक्रमण कारी द्वारा रोक के बावजूद निर्माण कार्य किया जाना तथा नोटिस के बाद भी रास्ता खाली ना करने को लेकर। न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार उप तहसील मड़वास वीके पटेल द्वारा बेदखली आदेश जारी करते हुए अतिक्रमण कारी रामबली यादव पिता रामावतार यादव को आदेशित किया गया था की आपके द्वारा आराजी नंबर 393/2,व491/2 अंश भाग में अवैध कब्जा किया गया है जिसके लिए संहिता की धारा 248 (1) के तहत 2100 रुपए के अर्थदंड से दंडित करते हुए 1 सप्ताह के भीतर शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटा कर पूर्व स्थिति में लाने को कहा गया था। लेकिन उनके यहां से चले जाने के बाद
6 माह पूरे होने को हैं फिर भी अतिक्रमण कारी अतिक्रमण जारी कर रखा है। 6 महीने के इंतजार के बाद अब पुनः जबकि बरसात आने वाली है लेकिन अतिक्रमण के कारण आम रास्ता एवं नाली का कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्तावित रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराए जाने हेतु उप तहसील मड़वास तहसील मझौली को पत्र लिखकर अवगत कराया गया है कि अतिक्रमण के कारण निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है जिससे बच्चों को स्कूल आने जाने में समस्या होगी। पत्र प्राप्ति के बाद पुनः न्यायालय तहसीलदार उप तहसील मड़वास द्वारा बेदखली आदेश 9 जनवरी 2023 का हवाला देते हुए दिनांक 20 जून 2023 को बेदखली आदेश जारी करते हुए तीन दिवस के अंदर अतिक्रमण हटाने को कहा गया है। अब देखना होगा की इस बेदखली आदेश पर शासन-प्रशासन कहां तक की कार्यवाही कर पाता है या की पूर्व की भांति पुनः यह कार्यवाही ठंडे बस्ते में कैद हो जाएगी। और स्कूली बच्चों की परेशानी पूर्व की भांति बनी रहेगी।
इनका है कहना
1-प्रधानमंत्री सड़क से तालाब होते हुए विद्यालय भवन तक आम रास्ता स्वीकृत है अतिक्रमण मुक्त कराए जाने हैं न्यायालय तहसीलदार उप तहसील मड़वास तहसील मझौली को पत्र लेख किया गया है।
कैलाश गुप्ता
सरपंच महखोर
2- इस रास्ते एवं समस्या के बारे मुझे अवगत कराया गया है जल्द से जल्द प्रस्तावित रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा।
सुरेश अग्रवाल
अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मझौली
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