कुसमी में पेसा समितियों के अध्यक्षों तथा पेसा मोबिलाइजर को दिया गया प्रशिक्षण
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पेसा नियमों से ग्राम सभाएं हुई सर्व अधिकार सम्पन्न - राज्यसभा सांसद श्री सिंह
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पेसा नियमों के माध्यम से ग्राम सभाओं को मिले जमीन जल एवं जंगल के अधिकार - विधायक श्री टेकाम
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सीधी
जिले के वनांचल कुसमी में पेसा समितियों के अध्यक्षों तथा पेसा मोबिलाइजर का प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राज्य सभा सांसद अजय प्रताप सिंह तथा विधायक धौहनी कुंवर सिंह टेकाम द्वारा मध्यप्रदेश पेसा नियम 2022 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को पेसा समितियों के अध्यक्षों तथा पेसा मोबिलाइजर को आसान भाषा में समझाते हुए इस जानकारी को ग्राम के प्रत्येक सदस्य तक पहुंचाने के लिए प्रशिक्षित एवं प्रेरित किया गया। राज्यसभा सांसद ने कहा कि प्रदेश की सरकार ने जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के लिए मध्यप्रदेश पेसा नियम 2022 को लागू कर एक सराहनीय पहल की है। पेसा नियम के माध्यम से जनजातीय समुदाय को जल, जंगल, जमीन, मजदूरों, महिलाओं व संस्कृति संरक्षण के अधिकार मिले हैं। ये नियम प्रदेश के 89 जनजातीय विकासखण्डों में लागू किए गए हैं, जिसमें जिले का वनांचल कुसमी भी शामिल है।
राज्यसभा सांसद ने कहा कि पेसा नियमों के माध्यम से जनजातीय विकासखण्डों की ग्राम सभाओं को सर्व अधिकार सम्पन्न बनाया गया है। इन नियमों के क्रियान्वयन से ग्राम सभाएं धीरे-धीरे सशक्त होती जाएंगी तथा अपने विकास के सभी निर्णय लेने में सक्षम होंगी। राज्यसभा सांसद ने कहा कि पेसा नियमों के संबंध में इस तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाएं तथा इनके क्रियान्वयन के लिए ग्राम सभाओं को आवश्यक तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया जाए। सांसद ने कहा कि पेसा नियमों के विषय में अपनी समझ बढ़ाएं तथा इन्हें आत्मसात करें। क्रमबद्ध तरीके से पेसा नियमों में दिए गए अधिकारों का उपयोग प्रारंभ करें तथा अपने विकास की गाथा स्वयं लिखें।
विधायक श्री टेकाम ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की यह मंशा है कि प्रदेश का जनजातीय समुदाय आत्मनिर्भर बने और अपने विकास की गाथा स्वयं लिखे। पेसा नियमों के माध्यम से ग्राम सभाओं को जमीन जल एवं जंगल के अधिकार दिए गए हैं। गांव की जमीन के संबंध में ग्राम सभा को प्रत्येक वर्ष जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। राजस्व अभिलेखों में सुधार की अनुशंसा तथा भू-अर्जन के पूर्व ग्राम सभा की सहमति अनिवार्य होगी। जनजातीय समुदाय से छल कपट से जमीन कब्जे में ग्राम सभा हस्तक्षेप कर सकेगी। इसी प्रकार गांव के तालाबों का प्रबंधन अब ग्राम सभा करेगी। ग्राम सभा समिति के माध्यम से लघु वनोपजों का संग्रहण और विपणन कर सकेंगें। ग्राम सभा को स्थानीय संस्थाओं की जांच के भी अधिकार होंगे। विधायक ने कहा कि अधिकार के साथ दायित्व भी बढ़ते हैं। पेसा नियम से मिले अधिकारों के कारण ग्राम के विकास की संपूर्ण जिम्मेदारी भी ग्राम सभा की होगी। उन्होने कहा कि शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। बेटियों को शिक्षित करें। क्षेत्र में नशे बंदी को प्राथमिकता दें तथा नवयुवकों को सकारात्मक गतिविधियों में संलग्न करें। गांव के विकास कार्य योजना बनाते समय प्रत्येक ग्राम वासी के हितों को ध्यान में रखें। ऐसा करने से गांव तथा क्षेत्र का विकास होगा।
प्रशिक्षण कार्यक्रम में कलेक्टर Saket Malviya, पुलिस अधीक्षक डॉ. रवींद्र वर्मा तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे द्वारा विभाग से संबंधित प्रावधानों के विषय में प्रशिक्षण दिया गया। उन्होंने बताया कि पेसा नियम के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए सभी विभागों द्वारा आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान किया जाएगा। कलेक्टर ने कहा कि विकासखण्ड कुसमी की प्रत्येक ग्राम पंचायत में संबंधित विभागों द्वारा सतत रूप से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे तथा क्रमबद्ध तरीके से ग्राम सभाओं को सशक्त बनाया जाएगा। उन्होने पेसा समिति के अध्यक्षों से कहा कि अपनी ग्राम पंचायत को आदर्श के रूप में विकसित करें। अपने गांव को संवारने की बड़ी जिम्मेदारी आप पर है। इसलिए जागरूक बनिए और ग्राम के विकास में सहभागी बनें। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पेसा नियमों के माध्यम से ग्राम सभा को शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा विवादों के निपटारे की शक्तियां प्रदान की हैं। ऐसी शक्तियां अभी तक किसी अन्य संस्था को नहीं दी गई थी, यह अभूतपूर्व है। उन्होने कहा कि अपनी पुरानी पंरपराओ का अनुसरण करते हुए सौहार्दपूर्ण वातावरण में विवादों का निपटारा करें तथा एक विवादविहीन समाज की परिकल्पना को साकार करें। उन्होने कहा कि इस व्यवस्था में पुलिस विभाग हर संभव सहयोग के लिए तत्पर है। जहां भी पुलिस प्रशासन आगे रहकर सहायता प्रदान करेगा।
इस अवसर पर एसडीएम आर के सिन्हा सहित संबंधित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।
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