पुलिस की ताबड़तोड़ कार्यवाही भारी मात्रा में शराब बरामद, घेराबन्दी कर 06 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार
सिंगरौली पुलिस जिलेभर में मादक पदार्थ के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु ठोस कदम उठाये गये है।
पुलिस अधीक्षक सिंगरौली श्री मो. यूसुफ कुरैशी को चितरंगी थाना क्षेत्र से अवैध रूप से शराब बनाने एवं बिक्रय करने के संबंध में लगातार शिकायते प्राप्त हो रही थी।
पुलिस अधीक्षक सिंगरौली श्री मो. यूसुफ कुरैशी द्वारा उक्त शिकायतो की तस्दीक एवं कार्यवाही हेतु दिनांक 20-21.05.2023 की रात्रि दो पुलिस अनुभाग सिंगरौली एवं चितरंगी के एस.डी.ओ.पी. श्री राजीव पाठक एवं श्रीमती हिमाली पाठक की संयुक्त टीम गठित कर रेड कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये।
पुलिस टीम द्वारा ग्राम पोडी, खैरा एवं ग्राम रतेरा थाना चितरंगी पहुचकर विभिन्न घरो में रेड (दबिश) कार्यवाही की गई जिसके तहत अलग-अलग स्थानो पर बडी मात्रा में अवैध शराब और महुआ लहान जप्त किया गया। आरोपियों नें अवैध शराब बनाने के लिये महुआ लहान जमीन में छिपा रखा गया था। पुलिस टीम द्वारा छापेमार कार्यवाही निम्नानुसार आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गईः-
कार्यवाही क्रमांक-01- हरनिन्दन जायसवाल पिता नान्हक जायसवाल उम्र 55 वर्ष निवासी पोडी के घर में अवैध रूप से 60 लीटर हाथ भठ्ठी महुआ शराब कीमती 9000/- रूपये पाये जाने पर शराब जप्त की जाकर थाना चितरंगी में अपराध क्रमांक- 221/2023 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध किया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गयां
कार्यवाही क्रमांक-02- सुदर्शन जायसवाल पिता छोटकउ जायसवाल उम्र 45 वर्ष निवासी पोडी के घर में अवैध रूप से 55 लीटर हाथ भठ्ठी महुआ शराब कीमती 8250/- रूपये पाये जाने पर शराब जप्त की जाकर थाना चितरंगी में अपराध क्रमांक- 222/2023 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध किया गया एवं आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
कार्यवाही क्रमांक-03- रामखेलावन जायसवाल पिता समयलाल जायसवाल निवासी खैरा, राजू जायसवाल पिता किशुनदास जायसवाल उम्र 20 वर्ष निवासी खैरा, गणेश जायसवाल पिता भैयालाल जायसवाल उम्र 19 वर्ष निवासी खैरा के घर में अवैध रूप से 55 लीटर हाथ भठ्ठी महुआ शराब कीमती 8250/- रूपये पाये जाने पर शराब जप्त की जाकर थाना चितरंगी में अपराध क्रमांक- 223/2023 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध किया गया एवं आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गयां
कार्यवाही क्रमांक-04- पारस जायसवाल पिता रामविशाले जायसवाल उम्र 40 वर्ष निवसी खैरा के घर में अवैध रूप से 52 पाव पक्की शराब व बीयर एवं 60 लीटर हाथ भठ्ठी महुआ शराब कीमती 18000/- रूपये पाये जाने पर शराब जप्त की जाकर थाना चितरंगी में अपराध क्रमांक- 224/2023 धारा 34(2) आबकारी एक्ट पंजीबद्ध किया गया एवं आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गयां
इस प्रकार पुलिस अधीक्षक मो यूसुफ कुरैशी के सतत् निर्देशन में उपरोक्तानुसार अवैध रूप से शराब बनते पाये जाने पर भारी मात्रा में महुआ एवं लोहान को नष्ट किया गया तथा लगभग 250 लीटर अवैध शराब जप्त की जाकर 06 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।
उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही में श्री राजीव पाठक, एसडीओपी सिंगरौली, श्रीमती हिमाली पाठक, एसडीओपी चितरंगी एवं उप निरीक्षक विनय शुक्ला, उप निरीक्षक सुधाकर सिंह, उप निरीक्षक शीतला यादव, सउनि राजेश द्विवेदी, प्र.आर. अर्जुन सिंह पतरंग सिंह, प्रवीण मरावी, सुरेश परस्ते, पूजा त्रिपाठी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
पुलिस अधीक्षक नें बताया कि अवैध शराब समेत अन्य नशीले पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जायेगी। अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वालो के विरूद्ध पुलिस के द्वारा निरंतर रूप से अभियान चलाया जायेगा।
पूरे जिले भर में 24 घंटे में अन्दर आबकारी एक्ट के तहत
पुलिस जिलेभर में अवैध शराब/मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। पिछले 24 घंटों में पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर कार्यवाही करते हुए अवैध शराब एवं मादक पदार्थ के विभिन्न प्रकरण दर्ज किए हैं।
पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध गतिविधियों की सूचना के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी
पुलिस अधीक्षक नें यह भी बताया कि अवैध गतिविधियों के के लिये 7049134242 पर कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में शराब की अवैध बिक्री, संदिग्ध गतिविधियां समेत अन्य गैरकानूनी गतिविधियो के संबंध में पुलिस को सूचना दे सकते हैं। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि सूचना देने वाले का नाम गोपनीय रखा जाएगा। वहीं सूचना मिलते ही तत्काल पुलिस टीम कार्यवार्ही करने के लिए मौके पर पहुंचेगी।
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