सीधी:खुले बोरवेल तथा कुएं, बावड़ी पर से अवैध निर्माण को हटाकर पाटने की कार्यवाही की जावेगी
सीधी
नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे बोरवेल, जिनकी केसिंग पाईप निकाल ली जाती है, मिटटी धंसक जाने से खतरनाक हो जाते हैं। ऐसे बोरवेल में बच्चों के गिर जाने की घटनाएं हुई हैं। इसी प्रकार कुंओं तथा बावड़ियों के ऊपर फर्शी-गर्डर डालकर अथवा सीमेंट कांक्रीट के ऐसे निर्माण कर लिए जाते हैं जिनके धंसकने से गंभीर घटनाएं हुई हैं। इन घटनाओं में आपदा प्रबंधन की आकस्मिक परिस्थितियाँ निर्मित हुई जनहानि भी हुई हैं। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर Saket Malviya ने समस्त अनुविभागीय दण्डाधिकारियों को निर्देशित किया है कि जिले के समस्त नगरीय निकाय तथा ग्राम पंचायतों के माध्यम से उपरोक्त प्रकार के बोरवेल तथा कुंओं/बावड़ियों के सर्वे का कार्य आगामी 30 दिवस में पूर्ण किया जावे। ऐसे भूमि स्वामी जिनकी भूमि पर उपरोक्त प्रकार के खुले बोरवेल अथवा कुआं/बावड़ी पाई जायें उन्हें सूचीबद्ध किया जावे तथा उन्हें ऐसी संरचनाओं को पूर्णतः पाटने के निर्देश दिए जायें।
कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि निर्धारित समयावधि में उक्त कार्य पूर्ण नहीं किए जाने पर सम्बन्धित नगरीय निकाय एवं ग्राम पंचायत अनुविभागीय दण्डाधिकारी को लिखित सूचना देगी। अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा ऐसे खुले बोरवेल तथा कुएं/बावड़ी पर से उक्त प्रकार के अवैध निर्माण को विधिवत हटाकर पाटने की कार्यवाही की जावेगी। उक्त कार्यवाही ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय के माध्यम से सुनिश्चित की जावेगी तथा उक्त कार्य में व्यय होने वाली सम्पूर्ण राशि भूमि स्वामी से वसूल की जावेगी। अनुविभागीय दण्डाधिकारी द्वारा ऐसे भूमि स्वामियों पर जिनके द्वारा निर्देशानुसार बोरवेल/कुएं पाटने से निर्देशों का पालन नहीं किया है, के विरुद्ध युक्तियुक्त आपराधिक एवं प्रतिबंधात्मक कार्यवाही भी की जायेगी।
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