सीधी: भ्रष्टाचारी पटवारी सहित अन्य आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व लगाया जुर्माना

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सीधी: भ्रष्टाचारी पटवारी सहित अन्य आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व लगाया जुर्माना



सीधी: भ्रष्टाचारी पटवारी सहित अन्य आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व लगाया जुर्माना


 सीधी।
 बताया गया कि दिनांक-24.08.1996 से 16.11.1999 मे मध्य तहसील सिहावल, जिला-सीधी में अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर परिवादी वंशराज सिंह तनय श्री राजकिशोर सिंह, निवासी ग्राम बढ़ौना, थाना कमर्जी, जिला सीधी (म0प्र0) के खसरा क्रमांक नवीन 37/0.57, 40/0.47, 41/0.60, 42/0.28, 54/0.48, 55/0.17, 56/0.26, 57/0.34, 58/0.03, 59/0.31, 60/1.11, 86/0.08, 88/0.39, 89/0.13, 90/0.32, 91/0.13, 92/0.16, 93/0.26, 98/1.49, 99/0.70, 104/0.06, 105/0.08, 110/0.26 एवं 81/0.30 कुल किता 24 योग रकवा 08.68 है0, जो केवल परिवादी, उसके भाई एवं भतीजों के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है, के स्वत्व को समाप्त करने का आपराधिक षड़यंत्र के अग्रशरण में राजस्व प्रकरण क्र0-17/ अ-27/95-96 एवं उपरोक्त भूमियों से संबंधित राजस्व अभिलेखों की प्रविष्टियों की साशय एवं ज्ञानपूर्वक कूटरचना किया तथा उक्त कूट रचना इस आशय से किया किया कि उक्त दस्तावेजों को छल के उपयोग में लिया जावेगा। जिसमें आरोपीगण क्रमशः अनिल कुमार (प्रकरण उपार्पण के पूर्व मृत), जगपति, ददन सिंह, बुद्धिमान सिंह, लल्ला सिंह, बैजनाथ सिंह, चन्द्रबली सिंह (प्रकरण उपार्पण के पूर्व मृत), छोटेलाल सिंह का किसी प्रकार का हित नही है किन्तु खसरे में नाम दर्ज होने का दुरुपयोग करते हुए परिवादी की भूमि हड़पने की नियत से आरोपीगण 1- विश्वनाथ सिंह तनय महाबली सिंह, उम्र-65 साल, ग्राम-मोहनिया, थाना-कोतवाली सीधी, जिला-सीधी (म0प्र0) (मृत) 2- राजेन्द्र कुमार खरे स्व0 श्री कुंजबिहारी खरे उम्र-54 वर्ष, पेशा-पटवारी, सुभाष नगर सीधी, थाना-कोतवाली सीधी, जिला-सीधी (म0प्र0) 3- जगपति पटेल तनय मुरुल पटेल, उम्र-75 वर्ष, ग्राम-खोरवा खास, थाना-कमर्जी, जिला-सीधी (म0प्र0) 4- ददन सिंह तनय मुण्डाली सिंह, उम्र-70 वर्ष, ग्राम- कुशहाई, थाना कमर्जी, जिला-सीधी (म0प्र0) 5- बुद्धिमान सिंह तनय मुण्डाली सिंह, उम्र-68 वर्ष, ग्राम- कुशहाई, थाना कमर्जी, जिला-सीधी (म0प्र0) 6- लल्ला सिंह तनय मुण्डाली सिंह, उम्र-62 वर्ष, ग्राम- कुशहाई, थाना कमर्जी, जिला-सीधी (म0प्र0) 7- बैजनाथ सिंह तनय मुण्डाली सिंह, उम्र-54 वर्ष, ग्राम- कुशहाई, थाना कमर्जी, जिला- सीधी (म0प्र0) 8- छोटेलाल सिंह तनय राजकरण सिंह उम्र 82 वर्ष, ग्राम- कुशहाई, थाना कमर्जी, जिला-सीधी (म0प्र0) ने आपराधिक षड़यंत्र कर तथा अवैध गिरोह का निर्माण कर आरोपी (प्रकरण उपार्पण के पूर्व मृत) एवं जगपति पटेल द्वारा पिछली तारीख में एक बटनवारा आवेदन हस्ताक्षरित, दिनांकित कर परिवादी तथा उसके भाई लालबहादुर सिंह, जगतप्रताप सिंह को अनावेदक बनाकर आरोपी क्र0-1 विश्वनाथ सिंह (मृत) जो नायब तहसीलदार बृत्त अमिलिया तहसील-सिहावल का रीडर था के समक्ष पेश किया जिसमें आरोपी क्र0-2 राजेन्द्र प्रसाद खरे पटवारी हल्का चितांग द्वारा पिछली तारीख में एक फर्जी फर्द बटनवारा पुल्ली तैयार कर कूटरचना को अग्रशर करते हुए अन्य आरोपीगण द्वारा सहमति का जबाव पेश किया गया तथा परिवादी एवं उसके भाईयों के विरुद्ध फर्जी तामीली दर्शाते हुए एकपक्षीय कार्यवाही अभिलिखित की गई। प्रकरण निराकरण बावत माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश जिला सीधी की न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां आरोपीगण के विरूद्ध भा.द.स. की धारा-467 सहपठित धारा 120बी, 468 सहपठित धारा 120बी के अन्तर्गत आरोप विरचित किये गये। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक श्री बृजेश किशोर पाण्डेय के द्वारा करते हुए अभियुक्तगण को संदेह से परे प्रमाणित कराया गया। परिणामस्वरूप न्यायालयीन सत्र प्र.क्र. 39/17 में माननीय चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश द्वारा अभियुक्तगण राजेन्द्र कुमार खरे (पटवारी), जगपति पटेल, ददन सिंह, बुद्धिमान सिंह, लल्ला सिंह, बैजनाथ सिंह, छोटेलाल सिंह में से प्रत्येक आरोपी को धारा 467 सहपठित ,120बी भाद.स. में दोषी पाते हुए 10 (दस) वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/-रुपये अर्थदण्ड एवं धारा 468 सहपठित धारा 120बी के आरोप में 5 (पांच) वर्ष का सश्रम कारावास व 5000/-रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।

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