लाड़ली बहना योजना: सीधी कलेक्टर ने ग्रामपंचायतों एवं नगरीय निकाय के वार्डों में अभियान चलाकर समग्र आईडी का ई-केवाईसी करने के दिए निर्देश
सीधी
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर Saket Malviya ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के क्रियान्वयन के तैयारियों की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के आवेदन पत्र 25 मार्च से भरे जाएंगे। आवेदन पत्र में आवश्यक जानकारी के साथ-साथ मुख्य रूप से समग्र आईडी का ई-केवाईसी द्वारा आधार से लिंक होना अनिवार्य होगा। साथ ही आधार संख्या से जुड़े हुए बैंक खाते तथा उनको डीबीटी इनेबल करना आवश्यक होगा। जिले में लगभग 2 लाख महिलाओं को मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना से लाभान्वित किया जाना है। योजना से हर महीने एक हजार रुपए की राशि महिलाओं के आधार सीडेड बैंक खाते में आएगी।
कलेक्टर ने कहा कि जिले भर में 13 मार्च से 20 मार्च तक सभी पात्र महिलाओं के समग्र आईडी के ई-केवाईसी द्वारा आधार से लिंक करने के लिए अभियान चलाया जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत तथा नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में शिविर लगाकर महिलाओं के समग्र आईडी के ई-केवाईसी किए जाएंगे। कलेक्टर ने कहा कि जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी 23 वर्ष से 60 वर्ष आयु वर्ग की सभी विवाहित, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं की सूची तैयार करें। प्राथमिकता पर इनके निवास स्थान के समीप ही कैम्प लगाया जाकर इनकी समग्र आईडी को आधार से लिंक कराए जाने की कार्यवाही करें। उक्त कार्य के लिए संलग्न कर्मचारियों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करें तथा आवश्यक उपकरण की खरीददारी करें।
कलेक्टर ने कहा कि ऐसी हितग्राही जिनके बैंक खाते नहीं खुले हैं उनकी आधार संख्या की जानकारी के साथ बैंक अथवा पोस्ट आफिस में खाते खुलवाएं। पोस्ट आफिस द्वारा संचालित बैंक में जिले भर में 70 पोस्टमैनों के माध्यम से खाता खुलवाने की सुविधा है। पहचान पत्र आधार संख्या तथा मोबाइल नम्बर होने पर केवल 5 मिनट में महिला का खाता खुल जाएगा। पोस्ट आफिस तथा बैंक से समन्वय स्थापित करके खाता खोलने के लिए शिविर लगाएं। सभी शाखा प्रबंधक लाड़ली बहना योजना के बैंक खाते खेलने के लिए उपलब्ध संसाधनों के अनुसार बैंक में अलग से काउंटर की सुविधा दें। इस पूरे अभियान में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी समन्वय और निगरानी करेंगे। बैंक शाखा प्रबंधक खाता खुलवाने के लिए आने वाले हितग्राहियों से अच्छा व्यवहार करते हुए तत्परता से खाते खोलें। किसी भी हितग्राही को बार-बार बैंक जाने की आवश्यकता न पड़े ऐसी व्यवस्था करें। इसके साथ ही पूर्व से खोले गए बैंक खातों में आधार लिंकिंग तथा बैंक खातों को डीबीटी इनेबल करने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।
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