मझौली पुलिस ने किशोरी की अंधी हत्या का किया खुलासा
नाबालिग बच्चों ने किया तीसरे नावालिग बच्ची की गला दबाकर हत्या
सीधी ,मझौली
थाना क्षेत्र मझौली अंतर्गत 15 वर्षीय लापता किशोरी के अंधी हत्या का खुलासा पुलिस द्वारा प्रेस नोट जारी कर किया गया है।
जिसमें बताया गया है कि पुलिस अधीक्षक सीधी मुकेश कुमार श्रीवास्तव के विशेष निर्देशन मे एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी अंजुलता पटले के विशेष मार्गदर्शन में मझौली पुलिस द्वारा नाबालिग गुमशुदा बच्ची की अंधी हत्या का खुलासा करते हुए नाबालिग आरोपियों को किशोर न्यायालय सीधी में पेश किया गया है साथ ही मामले की विवेचना जारी है।
घटना के संक्षिप्त विवरण में बताया गया है कि दिनांक 1 जनवरी को मझौली थाना मे फरियादिया ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग 15 वर्षीय लड़की दिनांक 31 दिसम्बर को दोपहर करीबन 2.00 बजे से लापता है उक्त रिपोर्ट पर थाना मझौली मे अप.क्र.02/23 धारा 363 भा.द.वि. पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया।
विवेचना दौरान दिनांक 6 जनवरी को अपहृता बालिका की लाश पड़ोस में रहने वाली विधि विरुद्ध बालिका के घर के पीछे बने हुए कुआं में तैरती शव मिलने के बाद मझौली पुलिस द्वारा विधिवत पंचनामा कार्यवाही कर मृतिका का पी.एम. जिला अस्पताल सीधी से डाक्टर टीम के द्वारा कराया गया मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीधी द्वारा तत्काल घटना स्थल का निरीक्षण कर विशेष निर्देश दिया गया एवं पुलिस अधीक्षक सीधी के द्वारा विशेष टीम का गठन किया गया तथा मामले के पर्दाफाश मे 10 हजार रुपये का नगद इनाम देने की घोषणा की गई।
विवेचना दौरान परिजन एवं मोहल्ले के साक्षियों के कथनों एवं अन्य साक्ष्य संकलन में आये तथ्यों के आधार पर पाया गया कि विधि विरुध्द बालिका अपने नाबालिग प्रेमी से घर के पीछे अरहर के खेत में मिलने गई थी तभी मृतिका द्वारा दोनो बालक व बालिका को साथ मे आपत्तिजनक स्थिति मे देख लिया गया था उक्त बालिका एवं बालक द्वारा इस बात के डर से कि कहीं मृतिका दोनो की आपत्तिजनक स्थिति की बात घर मे या सामाजिक रूप से किसी को बता न दे जिस कारण दोनो के द्वारा मृतिका को मारने की योजना बनाई गई। विधि विरुध्द बालिका मृतिका को बहाने से अपने घर के पीछे अरहर के खेत मे बुलाकर लाई जहां दोनो बालिका एवं बालक द्वारा मृतिका के साथ मारपीट की गई एवं बालक द्वारा मृतिका से बलात्संग किया गया उसके बाद उक्त दोनो के द्वारा मृतिका को गला दबाकर मार दिया गया एवं साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से मृतिका के शव को पास मे बने कुओं के अंदर फेंक दिया गया एवं मृतिका का शव ऊपर न आ जाये इस डर से शव के ऊपर से पास में पड़े पत्थरों को कुआँ मे फेंक दिया गया।
विवेचना मे आये तथ्यों के अनुरुप मामले में धारा 302, 201,376,404,34 भा.द.वि. एवं 3/4 पाक्सो एक्ट का इजाफा किया गया है विवेचना दौरान दोनो विधि विरुद्ध बालकों को गिरफ्तार कर अभिरक्षा में लेकर बाल संरक्षण अधिकारी के द्वारा किशोर न्यायालय सीधी के समक्ष पेश किया गया है जहां मामले की विवेचना जारी है।
इन पुलिसकर्मियों का रहा विशेष योगदान
उक्त हत्या का पर्दाफास करने मे रोशनी सिंह ठाकुर एसडीओपी कुसमी के नेतृत्व मे उपनिरी. दीपक सिंह बाघेल थाना प्रभारी मझौली, उपनिरी. केदार परौहा चौकी प्रभारी मडवास, उपनिरी. प्रीती वर्मा चौकी प्रभारी पथरौला, उपनिरी. उर्मिला अहिरवार, उपनिरी. गंगा सिहं मार्को, सउनि गोपाल सिहं, सउनि अमोल सिहं, प्र. आर. 230 महेन्द्र सिहं पाटले, प्र. आर. 357 धीरेन्द्र बागरी, प्र. आर. 523 बृजेश पनिका, आर. 586 तिलकराज सिंह, आर. 580 दीपनारायण सिहं, आर. 217 संजय सिंह, आर.538 विक्रम सिंहं एवं महिला आरक्षकों का विशेष योगदान रहा।
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