न्यायालय ने आरोपी को दी आजीवन कारावास की सजा

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न्यायालय ने आरोपी को दी आजीवन कारावास की सजा



न्यायालय ने आरोपी को दी आजीवन कारावास की सजा 


शहडोल/ भोपाल। अपर सत्र न्यायालय ब्यौहारी जिला शहडोल के द्वारा सत्र प्रकरण क्र0 4/21 में आरोपी मंगलेश सिंह गोंड पिता स्व0 बालकरण सिंह गोड उम्र 48 वर्ष निवासी मडउडोल (छतैनी) थाना - ब्यौहारी जिला शहडोल को दोषी पाते हुए धारा 302 भादवि में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण मे आर.के. चतुर्वेदी अति0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील - ब्यौहारी शहडोल द्वारा पैरवी की गई। 
संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन)  नवीन कुमार वर्मा ने बताया कि ग्राम मडउडोल में हत्या की सूचना पर थाना - ब्यौहारी से पुलिस अधिकारी ग्राम मडउडोल पहंचे, मौके पर फरियादी गोविन्द सिंह गोंड ने रिपोर्ट लिखाया कि उसकी बहन सुकबरिया मझले भाई बालमुकुन्द्र घर में रहती थी चाचा का लडका कमलेश सिंह बीमार था जिसका उपचार कराने 21.09.2020 को कटनी लेकर गए थे जो सुबह करीब 04 बजे कमलेश की मृत्यु होने पर वापस घर लेकर आए थे जिसकी सूचना मिलने पर मैं कमलेश के घर में ही था सुबह करीब 7 बजे मेरा भतीजा ओमप्रकाश मोबाइल फोन से बताया कि मंगलेश बुआ सुकबरिया को कुल्हाडी से मारपीट कर रहा है तब मै भतीजा ओम प्रकाश को बोला कि बच के रहना देखता हूॅं। उसके थोडी देर बाद मंगलेश एक हाथ में कुल्हाडी व एक हाथ में बहन सुकबरिया बाई का सिर लेकर अपने भाई कमलेश के घर गया जिसे वहां पर उपस्थित गांव के लोगों ने देखा और मंगलेश को बोले कि यहां क्यों लेकर आए हो उसकी मुण्डी जाह मारे हो वही रख दो नही तो थाना जाओ तब मंगलेश वहां से सुकबरिया बाई की मुण्डी लाकर जहां मारा था उसके धड के पास रख दिया। इस प्रकरण में  न्यायालय द्वारा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए सशक्त तर्कों से सहमत होकर एवं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए विचारण उपरांत आरोपीगण्र को उपरोक्तानुसार दण्ड से दंडित किया गया।

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