न्यायालय ने आरोपियों को सुनाई 10-10 साल की सजा

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न्यायालय ने आरोपियों को सुनाई 10-10 साल की सजा




न्यायालय ने आरोपियों को सुनाई 10-10 साल की सजा


भोपाल। अपर सत्र न्यायालय ब्यौहारी जिला शहडोल के द्वारा सत्र प्रकरण क्र0 100168/16 में आरोपी अजय कुमार बैस बगैहरा द्वारा आरोपीगण अजय कुमार बैस पिता कामता प्रसाद बैस उम्र 33 वर्ष, रामनिहोर पिता रामसुन्दर बैस उम्र 46 वर्ष दोना निवासी ग्राम - भाटा कछार सरवाही खुर्द थाना ब्यौहारी एवं लालजी पिता भीमसेन बैस उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम- खन्तरा थाना मझौली जिला सीधी, उक्त आरोपीगण को धारा 365 एवं 370 भादवि में पांच वर्ष  का कारावास एवं 3000/- रूपये अर्थदण्ड, धारा 376(2)(जी) में दस वर्ष का कारावास एवं 5000/- रूपये का अर्थदण्ड एवं धारा 506बी में तीन वर्ष का कारावास एवं 1000/- रूपये अर्थदण्ड से दंडित किया गया। शासन की ओर से उक्त प्रकरण में आर.के. चतुर्वेदी अति0 जिला लोक अभियोजन अधिकारी तहसील - ब्यौहारी शहडोल द्वारा पैरवी की गई। संभागीय जनसंपर्क अधिकारी (अभियोजन) नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि दिनांक 06.12.12 को फरियादी रामचरित बैस ने रिपोर्ट थाना ब्यौहारी में किया कि उसकी बहन दिनांक 03.12.2012 को अपने ससुराल पसगढी भाटा कछार जाने के लिए ग्राम मर्यादपुर से आमन ट्रेवल्स की बस से ब्यौहारी जाने के लिए बैठी थी जहां से उसे ससुराल जाना था किंतु दिनांक 05.12.2012 को जब उसकी ससुराल में पता किया तो पता चला कि वह ससुराल नहीं पहुंची है। उक्त रिपोर्ट पर गुमसुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई, जांच के दौरान दिनांक 06.10.2015 को गुमसुदा दस्तायाब हुई, न्यायालय ने उक्त मामले में उल्लेखित सजा सुनाई है।

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