मझौली:मारपीट के आरोपी को सजा एवं अर्थदंड
घटना दिनांक 25.05.2015 को स्थान ग्राम खड़ौरा डागी टोला फरियादी राजू उर्फ योगेन्द्र शुक्ला अपनी दुकान पर था तभी करीब 6:00 बजे अभियुक्तगण अंकित व सुभाष तिवारी उसकी दुकान के सामने हाथ में लाठी लिए आए और गोले शुक्ला को पुरानी रंजिशबस मां-बहन की अश्लील गालियां देने लगे तो गोले ने गाली देने से मना किया। तब अभियुक्त अंकित तिवारी हाथ में रखे लाठी से एक लाठी बाएं पैर की जांघ में मारा व अभियुक्त सुभाष तिवारी ने दाहिने हाथ के कंघा में मारा व एक लाठी दाहिने हाथ के गब्बा व गदेली में लगा। हल्ला-गुहार करने पर अम्बुज शुक्ला आए तो उसके साथ भी अभियुक्त अंकित तिवारी ने मारपीट की। इतने में धीरज तिवारी आया और मां की गाली देते हुए बोला कि जान से खत्म कर दो इनको व उसे भी एक लाठी दाहिने हाथ के बहुका में व एक लाठी कमर में मारा तब उसके द्वारा हल्ला-गोहार करने पर झुरई कोल, मोहन गुप्ता आकर बीच-बचाव किए थे। उसी समय प्रवेश शुक्ला जो बस स्टैंड तरफ जा रहा था उसे भी वहीं पर खडें आलोक तिवारी ने लाठी से मारा जिससे उसे सिर में चोंट आई थी। अभियुक्तगण जाते समय बोल रहे थे कि इस बार तो बच गए अगली बार जान से मार डालेंगे। यह कहते हुए अपने घर तरफ चले गए थे। फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर थाना मझौली के अपराध क्र. 267/15 अंतर्गत धारा 294, 147, 148, 323/34, 325/34, 506 भाग-2 भादवि पर पंजीबद्ध किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जिसके न्यायालयीन प्रकरण क्र. 432/15 में शासन की ओर से सशक्त पैरवी करते हुए श्री रामराज सिंह, सहा. जिला अभियोजन अधिकारी ने आरोपीगण को दोषी प्रमाणित करवाया, जिसके परिणामस्वरूप जेएमएफसी मझौली के न्यायालय ने आरोपीगण सुभाष तिवारी, निक्की उर्फ सुभम तिवारी, रवी तिवारी, नीरज तिवारी, आलोक तिवारी, अंकित तिवारी, धीरज तिवारी एवं यावेंद्र तिवारी सभी निवासी ग्राम खड़ौरा डांगी टोला थाना मझौली जिला सीधी को धारा 325/34 भादवि के अंतर्गत 06-06 माह का सश्रम कारावास व 500-500 रूपए अर्थदंड, भारतीय दंड संहिता की धारा 147 के अंतर्गत 06-06 माह का सश्रम कारावास तथा धारा 323/34 भादवि में न्यायालय उठने तक का कारावास एवं 500-500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।
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