सीधी:नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड
माननीय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, जिला सीधी (म.प्र.) द्वारा विचारण उपरांत थाना बहरी के अपराध क्रमांक 442/2020 में अभियुक्ति लाली उर्फ राघवेन्द्र तिवारी पिता लखपति तिवारी उम्र-62 वर्ष निवासी ग्राम डढि़या सोनतीर, थाना बहरी जिला सीधी को धारा 9/10 पॉक्सो एक्ट के आरोप में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रूपए अर्थदंड एवं 3(1)(w)(i) एससी एसटी एक्ट के आरोपी में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपए अर्थदंड की राशि से दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सशक्त पैरवी श्रीमती भारती शर्मा, जिला अभियोजन अधिकारी एवं श्री प्रशांत कुमार पाण्डेिय, सहा. जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा की गई।
जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय सीधी के मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कु. सीनू वर्मा द्वारा बताया गया कि दिनांक 11.10.2020 को अभियोक्त्री की मां ने थाना बहरी में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 10.10.2020 को शाम करीब 5:00 बजे अभियोक्त्री बकरी चराने घर से कुछ दूरी पर गई हुई थी। उसके पीछे थोड़ी देर बाद वह भी मवेशियों को लेकर उसी तरफ चराने जा रही थी तो उसे अभियोक्त्री के चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर वह दौड़कर अभियोक्त्री के पास गई तो देखी कि गांव का लाली तिवारी उसकी बेटी अभियोक्त्री के सारे कपड़े उतारकर गलत नियत से अभियोक्त्री का पैर अपने पैर पर रख रहा था, आरोपी अभियोक्त्री की मां को देखकर अभियोक्त्री को वहीं छोड़कर भाग गया। जब मां अभियोक्त्री से पूछी तो अभियोक्त्री ने बताया कि आरोपी उसके जबरदस्ती कपड़े उतार दिया एवं उसके साथ गलत काम किया। पूरी बात अभियोक्त्री की मां ने अपने पति को बताई। फरियादिया की शिकायत पर थाना बहरी में अपराध क्र. 442/20 अंतर्गत धारा 354, 354(क) भादवि, 7/8 पॉक्सोब एक्टी एवं 3(2-v-a), 3(1-w-i) एस सी एस टी एक्ट3 का मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। उक्त् प्रकरण में जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा एवं श्री प्रशांत कुमार पाण्डेेय, सहा. जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा सशक्त पैरवी करते हुए अभियुक्त को अधिकतम सजा दिये जाने का निवेदन किया। विचारण पश्चात न्यायालयीन विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 110/20 में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त लाली उर्फ राघवेन्द्र तिवारी को संदेह से परे दोषसिद्ध प्रमाणित कराया गया।
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