न्यायालय ने अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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न्यायालय ने अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा



न्यायालय ने अभियुक्तों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा


भोपाल। एडीपीओ अरविन्द सिंह दांगी जिला भोपाल के द्वारा बताया गया है कि दिनांक 15/09/2022 को माननीय न्याायालय श्री राकेश जमरा 17वे अपर सत्र न्यांयाधीश, भोपाल  के सत्र प्रकरण क्रमांक 525/20 थाना तलैया के अपराध क्रमांक 801/20 में आरोपीगण सोनम चौरसिया और शिवम कुशवाह को धारा 302/34 भादवि में आजीवन कारावास एंव 1000-1000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री राम कुमार खत्री विशेष लोक अभियोजक द्वारा की गयी। 
उल्लेखनीय है कि दिनांक 17/09/2020 को शीतला माता मंदिर वीआईपी रोड भोपाल में बडे तालाब के पास आरोपिया सोनम चौरसिया रोती हुई पाई गई, वहां पर ड्यूटी में तैनात गौताखौर द्वारा आरोपिया सोनम चौरसिया से रोने का कारण पूंछा गया तो उसने पति से झगडा करने का करण बताया। गोताखौर द्वारा आरोपिया सोनम चौरसिया की वीडियों रिकोर्डिंग की गई। पति से बात  कराने का कहां तो आरोपिया सोनम चौरसिया ने आरोपी शिवम कुशवाह से बात कराई और आधा पोन घंटे के अंदर में आरोपी शिवम कुशवाह मौके पर पहुंच गया। दिनांक 18/09/2020 को शीतला माता मंदिर वीआईपी रोड, भोपाल में बडे तालाब में 9 माह की बच्ची/ का शव मिला था। थाना तलैया की पुलिस द्वारा विवेचना में पाया गया कि आरोपी सोनम चौरसिया ने अपने प्रेमी आरोपी शिवम कुशवाह के साथ योजना बनाकर विवाह करने के कारण  अपनी स्व‍यं की पुत्री को बडे तालाब में फेंकर हत्या कारित की थी। थाना तलैया के अनुसंधान अधिकारी ए एम खान द्वारा आरोपीगण् के विरूद्ध धारा 302/34 भादवि का अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, विचारण पश्चात माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उक्त दण्ड ‍ से दण्डित किया गया।

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