सीधी जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश,सुकर प्रजाति एवं सुकर फार्म से लगे वाहनों के आवागमन एवं क्रय-विक्रय पूर्णतः प्रतिबंधित
संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी विभाग मध्यप्रदेश भोपाल एवं संयुक्त संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग रीवा संभाग रीवा के अनुसार सीमावर्ती जिला रीवा में अफ्रीकन स्वाईन ज्वर बीमारी की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही सीधी जिले के अंतर्गत विकासखण्ड सिहावल के ग्राम नौढ़िया में दिनांक 02.09.2022 को 18 नग सुकरों की मृत्यु हो गई है। उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग सीधी द्वारा अवगत कराया गया है कि उनमें अफ्रीकन स्वाईन ज्वर के लक्षण प्रतीत हुये हैं।
उक्त को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मुजीबुर्रहमान खान द्वारा आदेश जारी कर दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (2) के तहत जिला अंतर्गत सुकर प्रजाति एवं सुकर फार्म से लगे वाहनों के आवागमन एवं क्रय-विक्रय को पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। जारी आदेशानुसार सुअर पालक सुअरो की साफ-सफाई एवं उनका स्वास्थ्य का ध्यान रखना सुनिश्चित करेंगे। संक्रमित सुअरों को सामान्य स्वस्थ सुअरों से पृथक रखेंगे एवं संक्रमित सुअरों का खाद्य मांस के रूप में प्रयोग न करेंगे। रोग नियंत्रण एवं बचाव रणनीति के तहत रोग संभावित सेंटर की पहचान कर परिधि क्षेत्र को तीन क्षेत्र में बांटकर रोग नियंत्रण की कार्यवाही करेंगे। संक्रमित क्षेत्र संभावित क्षेत्र से एक किलोमीटर की परिधि क्षेत्र, सर्विलेंस क्षेत्र 01 कि.मी. से 10 कि.मी. के बीच का क्षेत्र, बीमारी मुक्त क्षेत्र 10 कि.मी. परिधि के बाहर का क्षेत्र होगा। रोग संभावित क्षेत्र को चिन्हित कर भारत शासन के द्वारा निर्धारित नेशनल एक्शन प्लान फाॅर कन्ट्रोल कन्टेनमेन्ट एण्ड ईराडीकेशन ऑफ अफ्रीकन स्वाइन फीवर द्वारा जारी दिशा निर्देर्शो के अनुसार रोग नियंत्रण का कार्य किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
जारी आदेशानुसार उप संचालक पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें तथा समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषदध्नगर पंचायत, जिला सीधी इस आदेश का कड़ाई से पालन कराना सुनिश्चित करेंगें।
आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 तथा अन्य अधिनियमों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
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