छविलाल की जमानत हुई खारिज

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छविलाल की जमानत हुई खारिज



छविलाल की जमानत हुई खारिज

 भोपाल। लोक अभियोजन के संभागीय जन संपर्क अधिकारी मनोज त्रिपाठी और सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी अरविंद सिंह दांगी जिला भोपाल के द्वारा बताया गया है कि माननीय न्यायालय  संदीप कुमार श्रीवास्तव, अपर सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम) भोपाल ने ई.ओ.डब्लू. भोपाल के अपराध क्रमांक 15/14, धारा 409, 420, 120बी, भादवि एवं 13(1)डी सहपठित 13(2) भ्रष्टा्चार निवारण अधिनियम 1988 में आरोपी छविलाल यादव पुत्र स्व. रामराम यादव निवासी 40, रोहित नगर, चंद्रिका गृह निर्माण मण्ड्ल , भोपाल के द्वारा प्रस्तुत जमानत आवेदन विचाराधीन उक्त न्याधयालय के द्वारा  आरोपी का जमानत आवेदन खारिज किया गया है । उक्त प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी  डी.के. आर्य, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा न्यायालय में जिरह करते हुऐ अपने तर्कों को न्यायालय के समक्ष रखा गया जिसके अनुसार माननीय न्या्यालय द्वारा जमानत खारिज की गई। संक्षिप्त में घटना इस प्रकार है कि आरोपी आर.सी.वी.सी. नरोन्हा् प्रशासनिक अकादमी छात्रावास भोपाल में पदस्थ् होकर अतिथियों भवन में काउंटर की ड्यूटी एवं मैस पर्यवेक्षण के रूप में वर्ष 2002 से 2012 तक कार्यरत था। आरोपी के द्वारा छात्रावास में ठहरने हेतु आये अधिकारी/कर्मचारी, प्रशिद्वक्षु एवं अतिथियों से कमरा किराया राशि प्राप्त  कर रसीद कट्टे में प्रविष्ठि नहीं की गई  और न ही उक्ति राशि कार्यालय में जमा की गई। उक्त राशि का गमन किया गया। जिस पर से ई.ओ. डब्यूई   . द्वारा अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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