सीधी:नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपीगण को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड

Ticker

6/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

सीधी:नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपीगण को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड



नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के आरोपीगण को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड 


माननीय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, जिला सीधी (म.प्र.) द्वारा विचारण उपरांत थाना चुरहट सीधी के अपराध क्रमांक 547/18 में अभियुक्त आशीष अग्निहोत्री उर्फ बेटू पिता गुरू प्रसाद अग्निहोत्री उम्र-23 वर्ष निवासी ग्राम ममदर थाना रामपुर नैकिन जिला सीधी को धारा 5(ठ)/6 पॉक्सो एक्ट् में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 5000 रूपए अर्थदंड, धारा 363 भादवि के अपराध में 03 वर्ष के कारावास व 1000 रूपए अर्थदंड, धारा 366 भादवि के अपराध में 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 2000 रूपए अर्थदंड तथा धारा 3(2)(v) एससी एसटी एक्टस के अपराध में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 2000 रूपए अर्थदंड की राशि से दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सशक्तस पैरवी *श्रीमती भारती शर्मा, जिला अभियोजन अधिकारी* के द्वारा की गई।  
                          जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय सीधी के मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कु. सीनू वर्मा द्वारा बताया गया कि अभियोक्त्री की मां ने दिनांक 09.12.2018 को थाना चुरहट में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 08.12.2018 को उसकी पुत्री अभियोक्त्री  जो पड़ोस की संगीता रावत के साथ गांव के शिवपाल कलार के घर धान की कटाई का पैसा लेने घर से करीब 3:00 बजे दिन में गई थी। शाम को करीब 5:00 बजे संगीता रावत वापस आई, जब मां ने अभियोक्त्री  के बारे में पूछा तो संगीता ने बताया कि अभियोक्त्रीे पैसा लेकर चली गई है। अभियोक्त्री  दुकान जाने का कहकर संगीता के पास से चली गई थी। अभियोक्त्री घर नहीं आई तो गांव में अभियोक्त्रीे के पिता खोज किए तथा रिश्तेकदारी में पता किए पर कुछ पता नहीं चला। उसकी पुत्री अभियोक्त्री को कोई अज्ञात व्यवक्ति बहला-फुसलाकर भगा ले गया। शिकायत पर थाना चुरहट सीधी के अपराध क्रमांक 547/18 अंतर्गत धारा भादवि की धारा 363 भादवि अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। दौरान विवेचना दिनांक 15.12.18 को अभियोक्त्री दस्तायाब हुई। पंचनामा तैयार कर अभियोक्त्रीे के 164 जा.फौ. के कथन कराए गए, जिसमें अभियोक्त्रीर ने बताया कि दिनांक 08.12.2018 को करीब 15:00 बजे अभियुक्त् आशीष अग्निहोत्री अभियोक्त्रीध का अपहरण कर उसे अपने साथ चुरहट से नागपुर ले गया, उसके साथ जबरन गलत काम किया। जिसके उपरांत मामले में धारा 366, 376 भादवि एवं 3/4 पॉक्सोप एक्ट  की धारा व 3(2)(v) एससी एसटी एक्ट का ईजाफा किया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्याकयालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा के द्वारा सशक्त  पैरवी करते हुए अभियुक्त को अधिकतम सजा दिये जाने का निवेदन किया। विचारण पश्चाशत न्या्यालयीन विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 08/19 में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त  आशीष अग्निहोत्री उर्फ बेटू को संदेह से परे दोषसिद्ध प्रमाणित कराया गया।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ