सीधी न्यूज़:मासूम बच्ची के साथ छेड़छाड़ करने के आरोपी को 05 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड
विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, जिला सीधी (म.प्र.) द्वारा विचारण उपरांत थाना कमर्जी सीधी के अपराध क्रमांक 92/19 में अभियुक्त अनिल उर्फ कल्लूे रजक पिता श्यामलाल रजक उम्र-33 वर्ष निवासी ग्राम डिहुली थाना कमर्जी जिला सीधी को धारा 9(m)/10 पॉक्सोा एक्टल में 05 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपए अर्थदंड तथा धारा 363 भादवि के आरोप में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपए अर्थदंड की राशि से दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया। उक्त6 प्रकरण में शासन की ओर से सशक्तव पैरवी श्रीमती भारती शर्मा, जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा की गई।
जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय सीधी के मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कु. सीनू वर्मा द्वारा बताया गया कि दिनांक 26.05.19 को फरियादी ने थाना कमर्जी में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि अभियोक्त्री जो उसकी भतीजी है। दिनांक 25.05.19 फरियादी की भयाहू अपनी बहन के यहां अपनी तीनों बेटियों अभियोक्त्री व अन्य 02 को घर में छोड़कर व दो छोटे बच्चों को लेकर गई थी। घर में फरियादी की मां बच्चियों के साथ थी। फरियादी पाही पर मवेशियों को देखने गया। दिन के 12:00 बजे वापस घर आया तो पता चला कि अभियोक्त्री घर में नहीं है, आसपास पता किया कुछ पता नहीं चला। छोटी बहन से पूछा तो उसने बताया कि अभियोक्त्री को कल्लू रजक ले गया है। तो फरियादी आरोपी कल्लू, रजक के घर गया और पूछा तो आरोपी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम है। तब फरियादी बगीचे तरफ गया तो घटनास्थल के कुछ ही दूरी पर स्थित घर के लोगों ने बताया कि अभियोक्त्री के रोने की आवाज सुनकर मैं बगीचे की ओर गया एवं अभियोक्त्री बच्ची को बुलाकर अपने घर पर लाया हूं। फरियादी ने अभियोक्त्रीु को बुलाकर पूछा तो अभियोक्त्री ने बताया कि आरोपी कल्लूत रजक मुझे कैथा खिलाने के लिए बोलकर साथ लेकर आया। आरोपी अभियोक्त्री को अपने साथ बहला-फुसलाकर बुरी नीयत से ले गया था एवं आरोपी ने अभियोक्त्री के साथ अश्लील हरकत की। शिकायत पर थाना कमर्जी सीधी के अपराध क्रमांक 92/19 अंतर्गत धारा भादवि की धारा 363, 354ख भादवि एवं 7/8 पॉक्सो् एक्ट् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा के द्वारा सशक्त पैरवी करते हुए अभियुक्त को अधिकतम सजा दिये जाने का निवेदन किया। विचारण पश्चात न्यायालयीन विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 19/19 में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्तो अनिल उर्फ कल्लूी रजक को संदेह से परे दोषसिद्ध प्रमाणित कराया गया।
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