सीधी न्यूज़: नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड

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सीधी न्यूज़: नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड



सीधी न्यूज़: नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड 

माननीय विशेष न्यायाधीश लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, जिला सीधी (म.प्र.) द्वारा विचारण उपरांत थाना चुरहट सीधी के अपराध क्रमांक 598/19 में अभियुक्त  सच्चेलाल कोल उर्फ छोटका रावत  पिता सत्यराज कोल उम्र-29 वर्ष निवासी ग्राम बड़ा टीकट थाना चुरहट को धारा 7/8 पॉक्सो एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास व 1000 रूपए अर्थदंड की राशि से दण्डित करने का निर्णय पारित किया गया। उक्त प्रकरण में शासन की ओर से सशक्तस पैरवी श्रीमती भारती शर्मा, जिला अभियोजन अधिकारी के द्वारा की गई।  
     जिला अभियोजन अधिकारी कार्यालय सीधी के मीडिया सेल प्रभारी/सहायक जिला अभियोजन अधिकारी कु. सीनू वर्मा द्वारा बताया गया कि दिनांक 26.12.2019 को अभियोक्त्री  ने अपनी मां एवं बहन के साथ थाना चुरहट में इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 26.12.2019 को शाम 5:00 बजे करीब अभियोक्त्री  अपने घर से बड़े बनिया के दुकान से सब्जी लेकर वापस लौट रही थी तभी राजा सिंह के मकान के पछीती में छोटका रावत छिपा हुआ बैठा था। अभियोक्त्रीे को देखकर आरोपी लिपट पड़ा, अभियोक्त्रीत का हाथ पकड़कर मुंह दबा लिया एवं अभियोक्त्री की छाती में गलत नियत से हाथ लगाया तथा अभियोक्त्री  के दोनों गालों व ओठों में किस किया। अभियोक्त्री के शोर-शराबा करने पर आरोपी वहां से भाग गया। शिकायत पर थाना चुरहट के अपराध क्रमांक 598/19 अंतर्गत धारा भादवि की धारा 354 भादवि एवं 7/8 पॉक्सो  एक्ट अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय न्यायालय सीधी के समक्ष प्रस्तु‍त किया गया। जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती भारती शर्मा के द्वारा सशक्त पैरवी करते हुए अभियुक्त को अधिकतम सजा दिये जाने का निवेदन किया। विचारण पश्चात न्यायालयीन विशेष सत्र प्रकरण क्रमांक 01/20 में माननीय न्यायालय द्वारा अभियुक्त सच्चेलाल कोल उर्फ छोटका रावत को संदेह से परे दोषसिद्ध प्रमाणित कराया गया।

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